BREAKING: यौन उत्पीड़न केस में तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल को 10 साल की जेल, बॉम्बे HC ने किया सजा का ऐलान
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 'तहलका' के पूर्व संपादक तरूण तेजपाल को यौन उत्पीड़न केस में 10 साल जेल की सजा सुनाई है।
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 'तहलका' के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी करार दिए जाने बाद अब सजा का भी ऐलान कर दिया है। 2013 रेप केस में तरूण तेजपाल को 10 साल जेल की सजा सुनाई है।
हाई कोर्ट ने गोवा ट्रायल कोर्ट के 2021 में बरी करने के फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को पहले दोषी करार दिया, फिर सजा का ऐलान किया गया। अदालत का फैसला आने के बाद तरुण तेजपाल को दो हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा।
तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा
गोवा पुलिस की सुनीता सावंत, जो तरुण तेजपाल सेक्सुअल असॉल्ट केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थीं कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया ," तरूण तेजपाल को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें सरेंडर करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है।"
कोर्ट के फैसले पर तरुण तेजपाल ने क्या कहा?
2013 के यौन उत्पीड़न केस में दोषी पाए जाने के बाद, 'तहलका' मैगजीन के फाउंडर तरुण तेजपाल ने कहा, "हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वे पॉलिटिकल बदले और तहलका के काम की वजह से मेरे पीछे पड़े हैं। हमने ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल केस लड़ा और बरी हो गए। जो उनके साथ थे वे बरी हो गए, लेकिन वे उनके पीछे पड़े हैं जिन्होंने उनके खिलाफ लिखा।'
"उमर खालिद, शरजील इमाम पिछले कई सालों से जेल में हैं। तहलका की रिपोर्टिंग से शायद कुछ पॉलिटिकल नुकसान हुआ हो या उनके अपने फायदों को नुकसान पहुंचा हो। वे पिछले 13 सालों से बदले की भावना से मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे ज्यूडिशियरी पर पूरा भरोसा है कि ऐसे जज होंगे जो सच देखेंगे। हम सबूत सबके सामने पेश करेंगे।"
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि यह मामला 'तहलका' की एक महिला पत्रकार के आरोपों से जुड़ा है। महिला ने तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसने दावा किया था कि 7 नवंबर 2013 में गोवा में आयोजित थिंकफेस्ट कार्यक्रम के दौरान एक होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। इस मामले में निचली अदालत द्वारा तेजपाल को बरी किए जाने के बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब तरुण तेजपाल को 10 साल जेल की सजा सुनाई है।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 6 August 2026 at 14:47 IST