महुआ मोइत्रा की याचिका पर सोमवार को 'सुप्रीम' सुनवाई, लोकसभा से निष्कासन का है मामला

उच्चतम न्यायालय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की नेता महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किये जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

 
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mahua moitra | Image: mahua moitra

उच्चतम न्यायालय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की नेता महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किये जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें अदालत ने पहले मोइत्रा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

मोइत्रा ने अपनी याचिका पर अंतिम फैसला आने तक लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। उच्चतम न्यायालय ने तीन जनवरी को मोइत्रा की याचिका पर लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा था।

‘अनैतिक आचरण’ के लिए सदन से हुआ निष्कासन

लोकसभा महासचिव की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अदालत को राज्य के संप्रभु अंग के अनुशासन संबंधी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लोकसभा में गत आठ दिसंबर को संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद मोइत्रा को ‘अनैतिक आचरण’ के लिए सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा था जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया था।

इससे पहले, लोकसभा की आचार समिति ने मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अनैतिक आचरण का दोषी पाया था और उन्हें सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी।

निशिकांत दुबे की शिकायत पर एक्शन

इससे पहले, आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने मोइत्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत पर समिति की पहली रिपोर्ट सदन में पेश की थी। दुबे ने पिछले साल अक्टूबर में उच्चतम न्यायालय के वकील जय अनंत देहाद्राई की एक शिकायत के आधार पर आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने उद्योगपति गौतम अडाणी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला करने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार के बदले में लोकसभा में सवाल पूछे थे।

हीरानंदानी ने 19 अक्टूबर को आचार समिति को दिए एक हलफनामे में दावा किया था कि मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यों की वेबसाइट के लिए उन्हें अपना ‘लॉग-इन आईडी’ और पासवर्ड दिया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामले में पहले ही प्रारंभिक प्राथमिकी दर्ज कर चुका है।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 8 March 2024 at 21:14 IST