अपडेटेड 7 June 2024 at 20:57 IST

सपा विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

UP News: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और सहयोगियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है।

Follow :  
×

Share


इरफान सोलंकी | Image: PTI

UP News: एमपी/ एमएलए कोर्ट ने बुजुर्ग महिला की झोपड़ी जलाने के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और सहयोगियों को 7 साल की सजा सुनाई है।

ये है मामला

विधायक के भाई रिजवान सोलंकी और तीन अन्य साथियों को भी एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में लेकर पुलिस रवाना हो गई है। आपको बता दें कि 8 नवंबर 2022 को  करोड़ो का प्लॉट हड़पने के लिए नाजिम फातिमा की झोपड़ी जलाई गई थी।

इन आरोपियों के नाम शामिल

सपा विधायक इरफान सोलंकी आईपीसी की धारा 436, 427, 147, 504, 506, 323 में दोषी पाए गए हैं। आगजनी के मामले में सपा विधायक पर साल 2022 में कानपुर के जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। MP-MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी मामले में कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसमें सपा विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मो. शरीफ और इसराइल का नाम शामिल है।

जेल में बंद है इरफान सोलंकी

विधायक इरफान सोलंकी के पड़ोस में रहने वाली महिला नजीर फातिमा ने इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य के खिलाफ प्लॉट पर अस्थाई घर को फूंकने का आरोप लगाते हुए 8 नवंबर, 2022 को जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इरफान और उनके भाई रिजवान समेत उनके गैंग के खिलाफ नजीर फातिमा की तहरीर पर FIR दर्ज कराई थी। कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस एक मार्च को ही पूरी हो गई थी, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया था।

वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी को दोषी करार दिए जाने पर कोर्ट में बवाल मच गया था। उनके समर्थकों ने कोर्ट के बाहर जमकर हंगाम किया। इरफान सोलंकी को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेश किया गया था।

ये भी पढ़ेंः द्रौपदी मुर्मू से मिले नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति ने दिया सरकार बनाने का न्योता

Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 7 June 2024 at 18:57 IST