केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया मोड, सिया गोयल के भाई साहिल को उसके ही वकील ने भेजा 10 करोड़ का नोटिस, जानिए आखिर क्या है पूरा मामला?
सिया गोयल का परिवार नए विवाद में फंसता नजर आ रहा है। एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपये का मानहानि का लीगल नोटिस भेजा। जानिए क्या है पूरा मामला
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पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया मोड सामने आया है। अब एक नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। केतन की हत्या के आरोप में जेल में बंद सिया गोयल की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव ने उनके भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपये का मानहानि का लीगल नोटिस भेजा। इस नोटिस के सामने आने के बाद आरोपी का परिवार और वकील के बीच विवाद बढ़ गया है।
यह विवाद तब बढ़ा जब वड़गांव मावल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिया गोयल ने कहा, "मेरे वकील विपुल दुशिंग हैं, आशुतोष श्रीवास्तव नहीं।" आशुतोष श्रीवास्तव का आरोप है कि साहिल गोयल ने झूठे, बेबुनियाद और मानहानि करने वाले आरोप लगाकर उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उन्होंने ₹10 करोड़ के मुआवजे की मांग की है।
सिया के भाई को 10 करोड़ का नोटिस
नोटिस में यह भी मांग की गई है कि साहिल गोयल अपने आरोप वापस लें, सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और भविष्य में ऐसे आरोप न लगाने का लिखित वचन दें। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि साहिल गोयल इस कानूनी नोटिस का क्या जवाब देते हैं। बता दें कि सोमवार को पुलिस रिमांड की सुनवाई के दौरान सिया के लिए कोर्ट में दो वकील खड़े थे। दोनों के वकालतनामा पर सिया गोयल का हस्ताक्षर था। दोनों ने पूरी जिरह कर ली।
आशुतोष श्रीवास्तव मेरा वकील नहीं-सिया गोयल
जिरह पूरी होने के बाद सिया गोयल ने अदालत में हाथ उठाया और मजिस्ट्रेट से भरी अदालत में कहा कि आशुतोष श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति उनका वकील नहीं है। हालांकि, आशुतोष श्रीवास्तव के पास भी जो हलफनामा था उस पर सिया गोयल के हस्ताक्षर थे। पिछले कुछ दिनों से आशुतोष श्रीवास्तव लगातार मीडिया में खुद को सिया का वकील बता कर सिया का पक्ष भी रख रहे थे।
नोटिस में क्या लिखा?
साहिल ने आशंका जताई कि सिया के हस्ताक्षर धोखाधड़ी से लिए गए हो सकते हैं। इस आरोपों का तीखा जवाब देते हुए एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव ने कानूनी नोटिस जारी किया। नोटिस में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनके पास सिया गोयल द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित वकालतनामा मौजूद है, जिसे संबंधित अदालत में पहले ही दाखिल कर दिया गया है। एडवोकेट श्रीवास्तव ने नोटिस में साहिल गोयल के बयानों पर आपत्ति जताते कहा कि इन आरोपों से उनकी पेशेवर छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने 10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 30 June 2026 at 12:19 IST