अपडेटेड 5 May 2025 at 13:06 IST
'कब्जा जमाएंगे, सनसनी फैलाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे', संजौली विवाद पर अनुराग बोले- कोर्ट ने भी माना, अब मस्जिद गिराई जाए
अनुराग ठाकुर ने कहा कि विवादित संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला वक्फ बोर्ड की मनमानियों और खुद को कानून से ऊपर समझने के दंभ पर चोट है।
Sanjauli Mosque Dispute: शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद को गिराया जाना चाहिए। हाल में नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने इस मस्जिद को गिराने के ऑर्डर जारी किए थे। उस पर जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मस्जिद पूरी तरह अवैध है।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर धर्मशाला पहुंचे हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर ने कहा- 'कब्जा जमाएंगे, सनसनी फैलाएंगे, मगर कागज नहीं दिखाएंगे। वक्फ बोर्ड की मानसिकता और इनकी जिद एक बार फिर एक्सपोज हुई है।'
अनुराग ठाकुर ने संजौली मस्जिद पर और क्या कहा?
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा- 'विवादित संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला वक्फ बोर्ड की मनमानियों और खुद को कानून से ऊपर समझने के दंभ पर चोट है। कोर्ट ने साफ किया है कि मस्जिद पूरी तरह अवैध है और इसे हर हाल में गिराया जाना चाहिए। मस्जिद का मालिकाना हक लेने के लिए खुद संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने 3 मई तक का समय मांगा था, मगर ये कोई कागज कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाए। देश भर में वक्फ बोर्ड की ओर से अवैध कब्जे के ऐसे हजारों उदाहरण हैं।'
क्या है शिमला की संजौली मस्जिद का केस?
3 मई को संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण के मामले पर बड़ा फैसला आया। नगर निगम अदालत ने अपना अंतिम निर्णय देते हुए पूरी मस्जिद को तोड़ने के आदेश दिए। कुछ महीने पहले शिमला में इसी संजौली मस्जिद को लेकर काफी विवाद हुआ था और इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे।
नगर निगम आयुक्त की कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज अदालत में पेश करने समेत मस्जिद का नक्शा भी मांगा था, लेकिन वक्फ के वकील न तो सही कागजात दे पाए न ही मजबूती से अपना पक्ष रख पाए। इसके बाद नगर निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को तोड़ने के आदेश दिए।
Published By : Dalchand Kumar
पब्लिश्ड 5 May 2025 at 13:06 IST