Rule Change 1st April 2026: फास्टैग-ATM-PAN... 1 अप्रैल से बदल रहे हैं ये बड़े नियम, आपके लिए जानना है जरूरी नहीं तो लग जाएगा बड़ा झटका

Rule Change 1st April 2026: नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आम आदमी की जिंदगी से जुड़े 8 बड़े नियम बदल गए हैं। इसमें नया इनकम टैक्स कानून, एटीएम ट्रांजैक्शन पर लगने वाला शुल्क, महंगे होते फास्टैग पास और LPG की कीमतों में संभावित बदलाव शामिल हैं।

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Rule Change 1st April 2026 | Image: Republic

Rule Change 1st April 2026: बुधवार, 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष का आगाज हो चुका है और इसी के साथ देश के बैंकिंग, टैक्स और परिवहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़ा फेरबदल हो गया है। इन बदलावों का सीधा असर आपके घर के बजट और रोजमर्रा के लेन-देन पर पड़ने वाला है। सरकार और बैंकों ने ATM निकासी से लेकर रसोई गैस की कीमतों और टैक्स प्रणाली तक में संशोधन किए हैं। अगर आप इन नियमों से अनजान हैं, तो आपको आर्थिक झटका लग सकता है। आइए जानते हैं… 

बैंकिंग और ATM निकासी के नियम बदले 

HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए अब ATM से पैसे निकालना महंगा हो सकता है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि UPI के जरिए ATM से कैश निकालने को भी अब 'फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट' में गिना जाएगा। महानगरों में 5 और अन्य शहरों में 3 फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा खत्म होने के बाद हर बार कैश निकालने पर 23 रुपये और टैक्स का भुगतान करना होगा। वहीं, PNB ने भी सुरक्षा के मद्देनजर चुनिंदा कार्डों पर दैनिक निकासी की सीमा 1 लाख रुपये से घटाकर 50,000 रुपये कर दी है।

नया इनकम टैक्स कानून 

1 अप्रैल से देश में 'नया इनकम टैक्स कानून 2025' लागू हो गया है, जिसने पुराने 1961 के एक्ट की जगह ली है। अब 'असेसमेंट ईयर' जैसे शब्द खत्म होकर सिर्फ 'टैक्स ईयर' रह जाएंगे, जिससे टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया सरल होगी। 

लेबर कोड

इसके साथ ही 'नया लेबर कोड' भी प्रभावी हो गया है। इसके तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कुल CTC का 50 फीसदी होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि अब आपके PF में ज्यादा पैसा कटेगा, जिससे रिटायरमेंट तो सुरक्षित होगा लेकिन आपके हाथ में आने वाली सैलरी कम हो सकती है। 

पैन कार्ड के नियम

पैन कार्ड बनवाने के नियमों में अब सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा, बल्कि आपको एक अतिरिक्त दस्तावेज भी देना होगा। साथ ही, 5 लाख से ज्यादा के वाहन खरीदने या होटल में 1 लाख से अधिक के भुगतान पर पैन दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।

रेलवे टिकट के नियम

दूसरी ओर, रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन की नई पॉलिसी लागू की है। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही रिफंड की गुंजाइश रहेगी। 8 घंटे से कम समय बचने पर टिकट कैंसिल कराने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। 72 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25 फीसदी और 24 से 8 घंटे पहले 50 फीसदी किराया काटा जाएगा।

फास्टैग और शेयर बाजार

सड़क यात्रा भी अब महंगी होने जा रही है क्योंकि हाईवे टोल के लिए FASTag का एनुअल पास 3,000 रुपये से बढ़कर 3,075 रुपये हो गया है। 

वहीं, शेयर बाजार के निवेशकों, खास तौर पर फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) में ट्रेडिंग करने वालों को अब ज्यादा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) देना होगा। 

LPG की कीमतें

इसके अलावा, ईरान-इजरायल युद्ध के कारण LPG की कीमतों में भी फिर से बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है, जो पहले ही मार्च में काफी बढ़ चुकी थीं। इन सभी बदलावों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी वित्तीय योजना बनाना अब समझदारी होगी।

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Published By : Shashank Kumar

पब्लिश्ड 31 March 2026 at 23:27 IST