अपडेटेड 13 September 2025 at 19:33 IST

PM मोदी की मां का AI Video बनाने पर एक्शन, दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ इन धाराओं में FIR दर्ज

FIR against Congress in Delhi: बिहार कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से शेयर किए गए इस एआई वीडियो को लेकर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। बीजेपी दिल्ली चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकेत गुप्ता की शिकायत पर नॉर्थ एवेन्यू थाने में FIR दर्ज की गई है।

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अपनी मां के साथ प्रधानमंत्री मोदी (इनसेट में AI वीडियो का फोटो) | Image: ANI/Congress Bihar/X

FIR against Congress in Delhi: बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं, सत्ताधारी और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। इस बीच बिहार में एक बार फिर से पीएम मोदी की दिवंगत मां को लेकर मामला तूल पकड़ लिया है। बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां का AI वीडियो शेयर किया है। बीजेपी ने इसका विरोध करते हुए कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री की दिवंगत मां का अपमान बताया है।

वहीं, इस मामले में दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। बीजेपी दिल्ली चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकेत गुप्ता की शिकायत पर नॉर्थ एवेन्यू थाने में FIR दर्ज की गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...


दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज 

बिहार कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां का एआई जनरेटेड एक वीडियो शेयर किया गया। इसका कैप्शन लिखा गया, "साहब के सपनों में आईं "माँ" देखिए रोचक संवाद"  हालांकि, हम आपको यहां न वो वीडियो दिखा सकते हैं और ना ही उसमें दिखाए गए संवाद को बता सकते हैं क्योंकि यह वास्तविक वीडियो नहीं बल्कि AI वीडियो है। 10 सितंबर 2025 को शाम 6 बजकर 12 मिनट पर पोस्ट किए गए इस वीडियो को अभी तक करीब 70 लाख लोगों ने देख लिया है।

वहीं, बिहार कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से शेयर किए गए इस एआई वीडियो को लेकर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। बीजेपी दिल्ली चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकेत गुप्ता की शिकायत पर नॉर्थ एवेन्यू थाने में FIR दर्ज की गई है। शिकायत के अनुसार, 10 सितंबर 2025 को शाम 6:12 बजे कांग्रेस की आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (INC बिहार) से प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक एआई जनरेटेड फर्जी वीडियो जारी किया गया।

इस वीडियो में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां की छवि को विकृत तरीके से दिखाया गया। बीजेपी का कहना है कि यह वीडियो न केवल प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए बनाया गया, बल्कि महिला गरिमा और मातृत्व का भी अपमान है। शिकायत में यह भी कहा गया कि 27-28 अगस्त को बिहार के दरभंगा में आयोजित कांग्रेस-राजद की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र व अशोभनीय टिप्पणियां की गईं। पुलिस ने शिकायत को गंभीर मानते हुए FIR दर्ज की है।

BNS की धाराओं 318(2), 336(3)(4), 340(2), 352, 356(2) और 61(2) सहित आईटी एक्ट और डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की प्रासंगिक धाराओं में दर्ज किया गया है।


इन धाराओं के तहत मामला दर्ज 

  • 318(2) - इसके तहत धोखाधड़ी के लिए 3 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है।
  • 336(3) - यह धारा धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी से संबंधित है और इसमें 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है, जो कि एक गंभीर और गैर-जमानती अपराध है।
  • 336(4) -  इस धारा में जालसाजी का उपयोग किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए 3 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। 
  • 340(2) -  धारा बताती है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी जाली सामग्री का असली के रूप में उपयोग करता है, तो यह एक अपराध है।
  • 352 -  अपराधी का इरादा पीड़ित को उकसा कर शांति भंग करवाना या कोई अपराध करवाना होता है। अपराध सिद्ध होने पर दो वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। 
  • 356(2) -  यह धारा तय करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करता है, तो उसे दो वर्ष तक की साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा।
  • 61(2) - यह धारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपराधिक साजिश से संबंधित है, ताकि उन्हें गिरफ्तारी से बचाया जा सके, सबूतों को छेड़ा जा सके या गलत जानकारी दी जा सके। 
     

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Published By : Amit Dubey

पब्लिश्ड 13 September 2025 at 19:33 IST