अपडेटेड 3 December 2024 at 08:11 IST
किसानों के प्रदर्शन के बीच आज PM मोदी का चंडीगढ़ दौरा, शहर में नो फ्लाइ जोन घोषित; अलर्ट पर पुलिस
PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान वह देश में लागू किए तीन नए अपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे।
PM Modi Chandigarh Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान वह देश में लागू किए तीन नए अपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। पीएम के साध गृहमंत्री शाह के भी मौजूद रहने की संभावना है।
पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर सुरक्षा-व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे।
PM मोदी करेंगे तीन नए आपराधिक कानून की समीक्षा
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी देश में एक जुलाई से प्रभावी हुए तीन नए आपराधिक कानून - भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की प्रगति की समीक्षा करेंगे। जान लें कि इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।
कई जगह ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट
वहीं पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किए हैं और कई जांच चौकियां स्थापित की हैं जबकि पंचकूला और मोहाली सहित आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की दी गई जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ में आज यानि 3 दिसंबर को कुछ रास्तों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा या रूट डायवर्ट किया जाएगा।
बता दें कि गृहमंत्री शाह ने बीते महीने यानि चार अगस्त को चंडीगढ़ का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप लॉन्च किए थे।
शहर में नो फ्लाइ जोन घोषित
उपायुक्त निशांत कुमार यादव की ओर से जारी किए गए आदेश में, पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे के मद्देनजर अधिकारियों ने चंडीगढ़ में ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहन के लिए नो-फ्लाई जोन घोषित कर दिया है।
आदेश मे कहा गया है कि, 'चंडीगढ़ में तीन दिसंबर को वीआईपी का आगमन निर्धारित है। इसलिए राष्ट्रविरोधी तत्वों के विस्फोटक उपकरण से लैस ड्रोन के जरिए आतंकवादी हमले करने की हालिया कोशिशों से उपजे खतरों को देखते हुए और वीवीआईपी और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ को ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों के लिए ‘नो-फ्लाई जोन’ घोषित करना अनिवार्य हो गया है।'
आदेश में यह भी कहा गया कि यह आदेश कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
Published By : Priyanka Yadav
पब्लिश्ड 3 December 2024 at 08:11 IST