अपडेटेड 18 May 2024 at 21:00 IST
BREAKING: केजरीवाल के करीबी को नहीं मिली राहत, स्वाति मामले में विभव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इससे पहले कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। आपको बता दें न्यायिक हिरासत से बचने के लिए विभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
विभव कुमार के वकील ने कहा कि CM के निवास स्थान पर कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा जैसा आरोप मालीवाल ने लगाया है। सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। अगर वाकई स्वाति के साथ मारपीट हुई होती, वो चिल्लाती तो क्या ये सम्भव है कि कोई उसकी चीख को नहीं सुनता। जहां पर घटना हुई है वहां पर CCTV मौजूद था, CM से मुलाकात के लिए जरूरी है कि पहले अपॉइंटमेंट लिया जाए, लेकिन स्वाति सीधे CM आवास में पहुंच गई जो सीधा CM की सुरक्षा में सेंध है।
इस दौरान विभव कुमार के वकीलों की ओर से कोर्ट को कुछ वीडियो क्लिप दिखाए जिनसे इस बात की पुष्टि हो सके कि मालीवाल के साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी। विभव के वकील ने कहा कि वीडियो में स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठे हुए नजर आ रही है। उस समय तक स्वाति पुलिस को कॉल कर चुकी थी, मालीवाल ने धमकी दी कि नौकरी खा जाऊंगी।
कोर्ट ने क्या कहा?
जमानत याचिका खारिज करने से पहले कोर्ट ने कहा कि बिना दूसरा पक्ष सुने हम कैसे आपको राहत दे सकते हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से वकील ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। इसके बाद एडिशनल पब्लिक प्रासीक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि विभव कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि सवा 4 बजे बिभव कुमार की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो गया है। इसलिए इस पर सुनवाई के कोई औचित्य नहीं बनता। याचिका निष्प्रभावी हो गई है।
Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 18 May 2024 at 17:07 IST