मकोका मामला: दिल्ली पुलिस ने ‘आप’ विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध किया

दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका का सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया।

Follow :  
×

Share


AAP leader Naresh Balyan | Image: nareshbalyanmla/ Instagram

दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका का सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया।

न्यायमूर्ति विकास महाजन के समक्ष पेश हुए दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि गैर-कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (यूएपीए) की तरह महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत भी आरोपी को तब तक जमानत देने पर रोक है, जब तक कि कुछ शर्तें पूरी न हो जाएं।

उन्होंने कहा कि मकोका के तहत गिरफ्तार आरोपी को साबित करना होता है कि उसने अपराध नहीं किया है और वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है।

पुलिस के विशेष वकील ने दावा किया कि बाल्यान ने “निरंतर गैरकानूनी गतिविधियां कीं”, जिसकी वजह से उनपर मकोका लगाया गया, लिहाजा उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती।

बाल्यान पर एक संगठित अपराध गिरोह में "सहायक" होने का आरोप है। वकील ने कहा, "मकोका के तहत, व्यक्ति प्रासंगिक नहीं होता। गिरोह के अपराध को देखा जाना चाहिए। मकोका लगाने के लिए कोई भी संगठित अपराध गिरोह की सहायता करना पर्याप्त है। केवल साठगांठ ही पर्याप्त है।"

अदालत ने सुनवाई 13 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। बाल्यान को मकोका मामले में चार दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

इसे भी पढ़ें: बड़े बेटे ने मांगा पिता के शव का आधा हिस्सा, बीच सड़क पड़ा रहा शव

Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 3 February 2025 at 23:04 IST