अपडेटेड 30 June 2024 at 18:40 IST

किसी महिला को अब थाने जाने की जरूरत नहीं, क्या नए क्रिमिनल लॉ के बारे में ये बातें जानते हैं आप?

New Criminal Law: देशभर में 3 नए क्रिमिनल लॉ कल, 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं।

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प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Representative

New Criminal Law: देशभर में 3 नए क्रिमिनल लॉ कल, 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। इसको लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस उमा शंकर का बयान सामने आया है। उन्होंने डिटेल में नए क्रिमिनल लॉ को लेकर बात की है।

'किसी महिला को अब थाने जाने की जरूरत नहीं'

दिल्ली पुलिस एकेडमी के डिप्टी कमिश्नर उमा शंकर ने कहा- 'महिला के साथ कोई अपराध हुआ तो उनको अपनी FIR दर्ज कराने के लिए थाने आने की जरूरत नहीं है। उनकी मनपसंद जगह, चाहे घर या किसी जगह पर, जहां वो बेहतर महसूस करती हैं, उनके आधार पर वहीं जाकर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।' उन्होंने कहा कि अब जिस शहर में कोई विक्टिम रह रहा हो, वहां से ही अपना बयान दर्ज करा पाएगा, उनको बार-बार आने की जरूरत नहीं है।

जीरो FIR का प्रावधान

उमा शंकर ने बताया कि न्यू क्रिमिनल्स लॉ में कई जन-उपयोगी प्रावधान हैं, जैसे जीरो FIR का प्रावधान है। अगर आपके साथ कोई घटना हुई है तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन पर जाकर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अपनी शिकायत दे सकते हैं। आपकी जीरो FIR दर्ज कर आपके क्षेत्राधिकार में आगे की कार्रवाई के लिए आपकी शिकायत भेज दी जाएगी। ऑनलाइन FIR का प्रावधान है, ये अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू रहेगा।

32 अलग जगहों पर ट्रेनिंग

उन्होंने ये भी बताया कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, जिसने ट्रेनिंग मेटिरियल को डिजाइन किया, कोर्स डिजाइन किया। पांच बुकलेट के आधार पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद 50 मास्टर ट्रेनर बनाए गए। 3 फेज में ट्रेनिंग प्लान की गई। 32 अलग जगहों पर ट्रेनिंग हो रही है। 40 हजार की ट्रेनिंग हो गई है, 40 हजार की ट्रेनिंग जल्द पूरी होगी।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 30 June 2024 at 18:36 IST