अपडेटेड 20 August 2024 at 18:33 IST

Kolkata Doctor Rape: SC का बड़ा आदेश- सभी प्लेटफॉर्म से मृतक महिला डॉक्टर का नाम-पहचान तुरंत हटाएं

कोलकाता रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है।

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Kolkata Doctor Rape SC order | Image: Sutterstock/ X

Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप के बाद हत्या मामले पर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। पीड़िता को न्याय और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं।

इसी बीच कोलकाता रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले कुछ मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। 

रेप पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं हो सकता- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिस तरह से मीडिया संस्थानों में रेप पीड़िता के नाम पहचान का खुलासा हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दी गई व्यवस्था के खिलाफ है। किसी भी तरह से रेप पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं हो सकता।

पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में समन

इससे पहले कोलकाता पुलिस ने आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए बलात्कार एवं हत्या मामले की पीड़ित महिला चिकित्सक की पहचान उजागर करने और अफवाह फैलाने के आरोप में भारतीय जतना पार्टी (भाजपा) की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी और दो प्रसिद्ध चिकित्सकों को समन जारी किए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन तीन लोगों के अलावा पुलिस ने घटना के बारे में गलत सूचना फैलाने के आरोप में 57 अन्य लोगों को भी समन जारी किया है।

अधिकारी ने बताया कि इन लोगों पर पीड़िता की पहचान उजागर करने, अफवाह फैलाने और फर्जी खबरें फैलाने का आरोप है। जाने-माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. सरकार ने कहा कि उन्हें पुलिस की ओर से समन मिला है, जिसमें उन्हें लालबाजार में अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।

(इनपुट- पीटीआई-भाषा)

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 20 August 2024 at 18:33 IST