'किसी गलत काम से उनका जुड़ाव...', अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR पर बोले हुमायूं कबीर, बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर BJP के लिए कही बड़ी बात

ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान देने समेत कई आरोप को लेकर FIR दर्ज की गई है। अब पूरे मामले पर TMC के पूर्व नेता और (AJUP) के प्रमुख हुमायूं कबीर ने प्रतिक्रिया दी है।

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अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR पर बोले हुमायूं कबीर | Image: ANI

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। अभिषेक पर चुनाव प्रचार के दौरान जन सभाओं में भड़काऊ बयान देने समेत कई आरोप लगे हैं। अब पूरे मामले पर AJUP के प्रमुख हुमायूं कबीर की प्रतिक्रिया आई है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बिधाननगर उत्तर साइबर अपराध पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। इससे पहले बंगाल में नई सरकार के गठन और व्यापक सुरक्षा समीक्षा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने अभिषेक को दी गई Z+ सुरक्षा वापस ले ली। अभिषेक पर हो रही कार्रवाई पर TMC के ही पूर्व नेता की प्रतिक्रिया आई है।

किसी गलत काम से जुड़ाव रहा होगा- हुमायूं कबीर 

पूरे मामले पर TMC के पूर्व नेता और असमिया जनता उन्नति परिषद (AJUP) के प्रमुख  हुमायूं कबीर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "उनका किसी गलत काम से जुड़ाव रहा होगा या उन्होंने किसी को धमकाया होगा। जांच अधिकारी इसकी जांच करेंगे और सच्चाई सामने आएगी। 12 बजे के बाद सबको देख लेंगे, ऐसा कहना गलत है।"

अवैध अतिक्रमण हटाना जरूरी-हुमायूं कबीर 

वहीं, राज्य में बुलडोजर कार्रवाई पर हुमायूं कबीर ने कहा, "अगर कोई अवैध अतिक्रमण है, तो बुलडोजर को उसे जरूर हटाना चाहिए। सरकार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है तो सही है।"

अभिषेक बनर्जी  पर क्या है आरोप?

अभिषेक बनर्जी का मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषणों के साथ-साथ चुनावी रैलियों में हिंसा भड़काने के आरोपों से भी जुड़ा है। पुलिस ने 5 धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। बिधाननगर साइबर पुलिस ने धारा 192, 196, 351(2), और 353(1)(c) BNS के तहत मामला दर्ज किया है।

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनावी रैलियों में डीजे के इस्तेमाल और सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले को लेकर भी पुलिस ने 5 धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। माना जा रहा है कि सुवेंदु सरकार का यह एक्शन राज्य में कानून के शासन की वापसी का एक कड़ा संकेत है।वर्तमान में पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभिषेक बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक इस FIR पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 17 May 2026 at 15:46 IST