ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर स्थित कथित शिवलिंग को छोड़कर वुजूखाना क्षेत्र का एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई सोमवार को टाल दी।

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Gyanvapi mosque RAW | Image: PTI/ Representational

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर स्थित कथित शिवलिंग को छोड़कर वुजूखाना क्षेत्र का एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई सोमवार को टाल दी।उच्चतम न्यायालय के 12 दिसंबर के निर्देश के मद्देनजर इस मामले में सुनवाई टाली गई। उच्चतम न्यायालय ने देशभर की अदालतों से धार्मिक स्थलों से संबंधित मुकदमों में आदेश पारित करने से मना किया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल द्वारा वाराणसी की अदालत में वादी राखी सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर पारित किया गया। वाराणसी की जिला अदालत के 21 अक्टूबर, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए यह पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। निचली अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सर्वेक्षण का आदेश देने से मना कर दिया था।

इस वजह से टली सुनवाई

सोमवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, अदालत को बताया गया कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है जिस पर अप्रैल, 2025 के प्रथम सप्ताह में सुनवाई किए जाने की संभावना है। इस पर अदालत ने सुनवाई टाल दी।

 

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 24 February 2025 at 23:45 IST