अपडेटेड 17 December 2025 at 23:57 IST
Goa Nightclub Fire: लूथरा भाइयों को 5 दिन की पुलिस हिरासत, गोवा की अदालत ने सुनाया फैसला
Goa Nightclub Fire: लूथरा बंधुओं को 6 दिसंबर के अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के सिलसिले में गोवा की एक अदालत ने दोनों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा दिया है।
Goa Nightclub Fire: गोवा के अर्पोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को गोवा की अदालत ने दोनों भाइयों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा दिया है। नाइट क्लब में आग लगने के बाद दोनों भाई थाईलैंड फरार हो गए थे, जिन्हें मंगलवार को थाईलैंड से डिपोर्ट करके दिल्ली लाया गया। वहीं, मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने गोवा पुलिस को आरोपियों को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी थी। अब गोवा की कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा दिया है।
लूथरा बंधुओं को 5 दिन की पुलिस हिरासत
गोवा के अर्पोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी आग के मामले में मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा को गोवा की एक अदालत में बुधवार पेश किया गया। पेशी के बाद अदालत ने दोनों भाइयों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए दोनों को 22 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।
अग्निकांड के बाद थाईलैंड भाग गए थे
नाइट क्लब में आग लगने के कुछ घंटे बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए थे। इसके बाद इंटरपोल का 'ब्लू कॉर्नर' नोटिस जारी किया गया और उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए। उसके बाद थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली लाया गया, जहां दिल्ली कोर्ट ने उनकी ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज कर दी। इसके बाद दिल्ली की अदालत ने गोवा पुलिस को 48 घंटे का समय दिया, जिस दौरान पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को गोवा में संबंधित कोर्ट में पेश किया। इसके बाद गोवा की अदालत ने दोनों भाइयों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा दिया है।
गोवा पुलिस का आरोप
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार पुलिस का आरोप है कि 6 दिसंबर को नाइट क्लब में पार्टी का आयोजन उचित सावधानी और पर्याप्त अग्निशमन उपकरणों के बिना किया गया था। जिसके चलते नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। इस घटना में कई कर्मचारियों और पर्यटकों सहित 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे।
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
नाइट क्लब में आग लगने के बाद गोवा पुलिस ने 7 दिसंबर को उत्तरी गोवा के अर्पोरा अंजुना पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 125, 125(A), 125(B) और 287 के साथ धारा 3(5) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।
Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 17 December 2025 at 23:54 IST