अपडेटेड 11 December 2025 at 13:22 IST
BREAKING: गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में बड़ा एक्शन, थाईलैंड में दबोचे गए लूथरा ब्रदर्स; भारत लाने की प्रकिया शुरू
गोवा के नाइटक्लब में लगी आग के मामले में लूथरा ब्रदर्स (गौरव और सौरभ लूथरा) को थाइलैंड में हिरासत में लिया गया है।
गोवा के नाइटक्लब में लगी आग के मामले में लूथरा ब्रदर्स (गौरव और सौरभ लूथरा) को थाइलैंड में हिरासत में लिया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो गई है। दोनों का पासपोर्ट पहले ही निलंबित कर दिया गया था और एजेंसियों की ओर से इनकी तलाश तेजी से की जा रही थी। इनके बारे में खबर मिली थी कि वे थाइलैंड में छिपे हैं और वहीं से उन्हें दबोच लिया गया।
आपको बता दें कि गोवा के नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद से ही दोनों भाई गौरव और सौरभ लूथरा थाईलैंड फरार हो गए थे। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था।
अग्निकांड में अबतक 5 लोग गिरफ्तार
इस मामले में गोवा पुलिस की ओर से अब तक नाइट क्लब के 5 मेंबरों और स्टाफ को अरेस्ट किया गया है। पणजी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित क्लब में आधी रात को आग लगी थी और देखते ही देखते पूरे परिसर में आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि शव एक-दूसरे के ऊपर पड़े मिले। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत का कहना है कि इस मामले की जांच रिपोर्ट अगले 8 दिनों के अंदर आ जाएगी। इस घटना के बाद पूरे गोवा में ही क्लबों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है।
दिल्ली कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की याचिका खारिज की
इसी बीच बुधवार को ही लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि वह काम के सिलसिले में थाईलैंड गए थे और अब भारत आना चाहते हैं, लेकिन यहां आने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में अदालत उन्हें 4 हफ़्तों की ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत दे ताकि उन्हें तुरंत गिरफ्तार न किया जाए। इसमें यह भी कहा गया था कि मामले की जांच तक उन्हें पुलिस हिरासत में भी न लिया जाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन्हें सुरक्षा देने से मना कर दिया था। जिसके बाद अब दोनों भाईयों को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है और उनका भारत प्रत्यर्पण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
Published By : Ankur Shrivastava
पब्लिश्ड 11 December 2025 at 09:21 IST