अपडेटेड 10 February 2026 at 20:10 IST
EPFO New Rule 2026: नौकरी छोड़ने के बाद भी नहीं रुकेगा आपके PF का ब्याज, जानें क्या कहता है ईपीएफओ का नया नियम
EPFO New Rule 2026: प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए EPFO से जुड़ी यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ का यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो करियर में ब्रेक लेते हैं या उच्च शिक्षा के लिए नौकरी छोड़ते हैं।
EPFO New Rule 2026: प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए EPFO से जुड़ी यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर कर्मचारियों के मन में यह डर रहता है कि नौकरी छोड़ने या पीएफ कंट्रीब्यूशन बंद होने के बाद उनके जमा पैसे पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन नए नियमों के अनुसार, अब आपकी जमा राशि पर ब्याज तब तक मिलता रहेगा, जब तक आप सेवानिवृत्ति की आयु यानी 58 वर्ष के नहीं हो जाते।
नया नियम में क्या बदला?
ईपीएफओ के पुराने नियमों के अनुसार, यदि किसी पीएफ खाते में लगातार 36 महीनों तक कोई नया अंशदान नहीं आता था, तो उस खाते को 'इनऑपरेटिव' (Inoperative) या निष्क्रिय मान लिया जाता था और उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता था।
लेकिन, अब सरकार ने इस नियम को संशोधित कर दिया है। अब खाता केवल तभी निष्क्रिय माना जाएगा जब सदस्य 58 वर्ष की आयु पूरी कर ले और उसके बाद भी 36 महीने तक पैसा न निकाले। यानी अगर आप 35 या 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़कर ब्रेक लेते हैं या अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, तो भी आपके पीएफ बैलेंस पर हर साल ब्याज जुड़ता रहेगा।
ब्याज दर और टैक्स का गणित
वर्तमान में ईपीएफओ 8.25% की दर से ब्याज दे रहा है। हालांकि, मार्च 2026 में होने वाली ईपीएफओ की बैठक में इस दर को संशोधित कर 8% से 8.20% के बीच रखने की संभावना जताई जा रही है। तय की गई दर के अनुसार ही आपका जमा पैसा बढ़ता रहेगा।
PF खाते में पैसे रखने के फायदे
बता दें, नौकरी छोड़ने के बाद मिलने वाले ब्याज पर टैक्स (Tax) का एक बड़ा पेंच है। क्योंकि, नौकरी के दौरान पीएफ पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है (यदि वार्षिक योगदान ₹2.5 लाख से कम हो)।
वहीं, नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ खाते पर जो ब्याज मिलता है, वह आपकी 'अन्य स्रोतों से आय' (Income from other sources) मानी जाती है और उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है।
कब पीएफ निकालें या ट्रांसफर करें?
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आप नई नौकरी जॉइन करते हैं, तो पुराने पीएफ को नई कंपनी के यूएएन (UAN) में ट्रांसफर करें। इससे आपकी सर्विस की निरंतरता बनी रहती है। पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 10 साल की सर्विस अनिवार्य है, जो ट्रांसफर के जरिए ही पूरी हो सकती है।
वहीं, यदि आप 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहते हैं, तो आप फॉर्म 19 और 10C भरकर पूरा पैसा निकाल सकते हैं। कई मामलों में पुराने PF खाते, जिनमें आधार या KYC अपडेट नहीं है, डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय माने जा सकते हैं। ऐसे में अपना आधार, पैन और बैंक विवरण हमेशा अपडेट रखें।
Published By : Sujeet Kumar
पब्लिश्ड 10 February 2026 at 20:10 IST