अपडेटेड 24 January 2025 at 23:15 IST

Elvish Yadav फिर फंसे, गाजियाबाद कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने का आदेश, इस बार भी मामला है गंभीर

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब गाजियाबाद कोर्ट ने एल्‍विश के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।

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Elvish Yadav | Image: Instagram

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब गाजियाबाद कोर्ट ने एल्‍विश के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। एल्‍विश पर मेनका गांधी के NGO पीपुल्स फॉर एनिमल (PFA) के सदस्य सौरभ गुप्ता की सोसायटी में जबरन घुसने और पीछा करने का आरोप लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार सौरभ गुप्ता ने गाजियाबाद कोर्ट में शिकायत की थी। शिकायत में एल्विश यादव और उसके साथियों पर उनकी सोसायटी में जबरन घुसने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा शिकायत में ये दावा किया गया कि एल्विश उनकी और उनके भाई गौरव गुप्ता की रेकी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सौरव गुप्ता ने नोएडा में एल्विश यादव के खिलाफ सांपों के जहर का इस्तेमाल करने का मुकदमा दर्ज कराया था। सौरव का आरोप है कि एल्‍विश यादव लगातार मुकदमा वापस लेने के लिए धमका रहे हैं।

शिकायत पर नंदग्राम थाना पुलिस ने नहीं लिया था कोई एक्शन

दरअसल, इससे पहले पीएफए ने एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसके बाद उन्होंने यूट्यूबर पर ये आरोप लगाए हैं। इस मामले में गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में शिकायत भी की गई है। स्थानीय पुलिस के एक्शन न लेने पर मामला कोर्ट में पहुंचा था। अब कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

सौरव गुप्ता ने पहले भी दर्ज कराया था केस

सौरव गुप्ता मेनका गांधी के एनजीओ पीपुल फॉर एनिमल्स (पीएफए) से जुड़े हैं। सौरव ने एल्विश और उसके साथ अन्य लोगों पर जबरन सोसायटी में घुसने, पीछा करने और रेकी करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि सांप का जहर इस्तेमाल करने के मामले में पीएफए ​​सदस्य सौरव गुप्ता ने केस दर्ज कराया था। 

इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। बता दें कि मौजूदा मामले में एल्विश यादव के खिलाफ गाजियाबाद के नंदग्राम में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।अब कोर्ट ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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Published By : Ankur Shrivastava

पब्लिश्ड 24 January 2025 at 23:15 IST