अपडेटेड 13 June 2024 at 20:25 IST

1563 छात्रों के लिए 23 जून को कराई जाएगी NEET-UG की परीक्षा, NTA ने किया एक्स पर पोस्ट; पूरा शेड्यूल

NEET-UG Exam: NEET-UG को लेकर NTA ने बड़ा ऐलान किया है।

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NEET: The results of the re-test will be declared on June 30 | Image: X

NEET-UG Exam: NEET-UG को लेकर NTA ने बड़ा ऐलान किया है। NTA ने कहा है कि 1563 छात्रों के लिए 23 जून को एग्जाम कराए जाएंगे। इसके लिए NTA ने पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है।

ये है पूरा शेड्यूल

NEET (UG) का रि-एग्जाम 23 जून को कराया जाएगा। यह टेस्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर 20 मिनट तक चलेगा। इसके बाद 30 जून को रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को NEET परीक्षा में ग्रेस मार्किंग को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 से अधिक उम्मीदवारों के रिजल्ट की समीक्षा के लिए एक कमेठी गठित की गई, जिन्हें NEET-UG की परीक्षा में बैठने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए 'ग्रेस मार्क्स' दिए गए थे। कमेटी ने 1563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला किया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में NTA ने ये भी कहा है कि अगर वो (1563 छात्र) चाहें तो अपने वास्तविक मार्क्स, जो बिना ग्रेस मार्किंग के थे, उसके साथ जा सकते हैं। 1563 ग्रेस मार्क वाले छात्र चाहें तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। 

इससे पहले NEET परीक्षा मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तीखा पलटवार किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने खड़गे के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा, "NEET परीक्षा मामले में NTA माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्यवाही करने को कटिबद्ध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 1563 विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा करायी जायेगी।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि NEET परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक की कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। इससे संबंधित सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और विचाराधीन हैं। मैं कांग्रेस को ये याद दिलाना चाहता हूं कि पेपर लीक रोकने और नकल विहीन परीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने इसी साल Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act पारित किया है जिसमें कई कड़े प्रावधान हैं।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 13 June 2024 at 19:20 IST