जम्मू-कश्मीर के डोडा में दो महीने के लिए ड्रोन पर प्रतिबंध
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में ड्रोन के भंडारण, उपयोग और परिवहन पर दो महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ड्रोन के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है ताकि राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा इनका इस्तेमाल न किया जा सके। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में ड्रोन के भंडारण, उपयोग और परिवहन पर दो महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ड्रोन के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है ताकि राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा इनका इस्तेमाल न किया जा सके। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
वहीं, विभिन्न सरकारी विभागों को मानचित्रण, सर्वेक्षण, निर्माण कार्यों की निगरानी और कृषि जैसे कार्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने से पहले उचित अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डोडा, सुदर्शन कुमार ने कहा कि जिनके पास पहले से ही ड्रोन कैमरे या इस तरह के उड़ने वाले उपकरण हैं, उन्हें आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर नजदीकी पुलिस थाने में उपकरणों को जमा कराना होगा और इसके बदले उचित रसीद प्राप्त करनी होगी।
ड्रोन पर क्यों लगा प्रतिबंध?
आदेश में कहा गया है, 'हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें राष्ट्रविरोधी तत्वों ने ड्रोन और इसी तरह के उपकरणों का उपयोग कर नुकसान पहुंचाने, चोटिल करने और मानव जीवन को खतरे में डालने के अलावा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा किया है।'
आदेश में आगे कहा गया कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए ड्रोन और इसी तरह के उपकरणों के भंडारण, बिक्री, स्वामित्व, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है।डोडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 11 February 2025 at 15:00 IST