IRCTC Hotel Scam: राबड़ी देवी की ट्रांसफर याचिका पर कोर्ट का नोटिस, CBI से मांगा जवाब, 6 दिसंबर को अगली सुनवाई
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल करप्शन केस में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ट्रांसफर एप्लीकेशन पर नोटिस जारी किया है।
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर कर IRCTC होटल करप्शन केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की थीं। अब उनकी ट्रांसफर एप्लीकेशन पर कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल करप्शन केस में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ट्रांसफर एप्लीकेशन पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने CBI को एप्लीकेशन पर जवाब फाइल करने का निर्देश दिया है और मामले को 6 दिसंबर के लिए लिस्ट किया है।
राबड़ी देवी की याचिका पर कोर्ट का नोटिस
राबड़ी देवी अपने पति और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बेटे तेजस्वी यादव और दूसरों के साथ दोनों केस में ट्रायल का सामना कर रही हैं। वे केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग कर रही हैं। यह केस प्रॉसिक्यूशन एविडेंस के स्टेज पर है। सीनियर वकील ने कहा कि वे ED केस के ट्रांसफर के लिए अलग से पिटीशन फाइल करेंगे।
इन मामलों को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग
राबड़ी देवी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जिन चार मामलों को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की है, उनमें विशेष जज विशाल गोगने ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय किए थे। ये चार मामले हैं-
IRCTC होटल घोटाला केस
लैंड-फॉर-जॉब्स घोटाला केस
इन दोनों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (ED के तहत)
बता दें कि राबड़ी देवी ने अपने याचिका में न्यायाधीश पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पूर्व नियोजित तरीके से मुकदमा चला रहे हैं।
Published By : Ankur Shrivastava
पब्लिश्ड 26 November 2025 at 12:49 IST