अपडेटेड 28 June 2025 at 11:28 IST
1 जुलाई से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और CNG, इस खतरे के चलते दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला
दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 1 जुलाई से पुराने पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। वहीं नियम सख्ती से लागू होंगे।
Delhi pollution control policy: दिल्ली सरकार ने राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आने वाली 1 जुलाई 2025 से 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और CNG वाहनों, साथ ही 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। ये सभी वाहन अब End-of-Life (EOL) की श्रेणी में गिने जाएंगे।
नए नियमों के मुताबिक, 1 जुलाई से पुराने पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। ऐसे वाहनों की पहचान ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) सिस्टम से की जाएगी। सभी फ्यूल स्टेशनों को निर्देशित किया गया है कि वे स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाएं और कर्मचारियों को इस नीति के लिए प्रशिक्षित करें। दिल्ली के परिवहन विभाग ने इस नियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किए हैं। फ्यूल पंपों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
फ्यूज पंपो को क्या निर्देश दिए गए ?
फ्यूल पंपों को जो निर्देश दिए गए हैं उनके मुताबिक, फ्यूल देने से इंकार करने के सभी मामलों का रिकॉर्ड रखें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर EOL वाहनों को जब्त किया जा सकता है। गैर-अनुपालन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की मंशा क्या है?
यह नीति दिल्ली सरकार के 'नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल' अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सड़कों से पुराने, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना है। इससे न सिर्फ वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य मानकों को भी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार का यह कदम पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इससे कई वाहन मालिकों को असुविधा हो सकती है, लेकिन स्वच्छ हवा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह एक जरूरी पहल मानी जा रही है।
Published By : Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड 28 June 2025 at 11:28 IST