CJP Protest: देश का माहौल खराब करने वाले सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ एक्शन, 4 से ज्यादा FIR दर्ज, पाकिस्तानी हैंडलर्स ने मौत की झूठी खबर पोस्ट की
सोशल मीडिया के जरिये सीमा पार से भारत विरोधी महौल फैलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनीट ने इसकी पुष्टि की है। इसके बाद फर्जी खबर फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है।
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दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने देश का माहौल बिगाड़ने और झूठे नैरेटिव फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 12 अक्टूबर को दिल्ली में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शन की आड़ में पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा प्रदर्शन में लोगों की मौत की फर्जी खबरें फैलाई गईं, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल चार FIR दर्ज की हैं और कई संदिग्ध हैंडल्स को बंद करवा दिया है।
सोशल मीडिया के जरिये सीमा पार से भारत विरोधी महौल फैलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनीट ने इसकी पुष्टि की है। इसके बाद कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया हेंडलर्स को डी ऐक्टिव करवाया गया है। जांच में सामने आया कि 10 अक्टूबर को ही पाकिस्तान से संचालित कई सोशल मीडिया हैंडल्स ने भारत में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर झूठी और भड़काऊ सामग्री पोस्ट करना शुरू कर दिया था।
सीमा पार से भारत विरोधी साजिश
पोस्ट में लोगों की मौत की अफवाहें और भ्रामक दावे शामिल थे। इन हैंडल्स का मुख्य मकसद AI-जनरेटेड और छेड़छाड़ किए गए विजुअल्स के जरिए युवाओं तथा छात्रों को उकसाना और देश की कानून-व्यवस्था को बिगाड़ना था। दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (निषेधाज्ञा उल्लंघन) समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत अलग-अलग थानों में मामले दर्ज किए हैं।
पाकिस्तानी हैंडलर्स का अकाउंट हुआ बंद
इनमें दो FIR तिलक मार्ग थाने में, एक मंदिर मार्ग थाने में और एक बाराखम्भा थाने में दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन सोशल मीडिया हैंडल्स की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और आगे भी ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अब तक लगभग 500 सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जा चुके हैं, जो कथित तौर पर अफवाहें फैला रहे थे या लोगों के बीच अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोमवार को विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में भी कई FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन के मामले भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, कनॉट प्लेस, तिलक मार्ग, बाराखंभा और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशनों में FIR दर्ज की गईं।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 13 October 2026 at 14:11 IST