Delhi: दशहरा मेले में मिक्सर झूले से गिरकर घायल हुई महिला की मौत, इलाज के दौरान गुड़िया ने तोड़ा दम; संचालक पर FIR
हादसे के वक्त मिक्सर झुले में मृतका गुड़िया की बहन भी मौजूद थी। उसने बताया कि झूले में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। जगह कम पड़ने के कारण गुड़िया और रवि को गेट के पास खड़ा होना पड़ा।
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राजधानी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में दशहरा मेले के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मनोरंजन पार्क में मिक्सर झूला टूटने से गिरकर घायल हुई 27 वर्षीय महिला की बुधवार को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने महिला की मौत की पुष्टि की है। हादसे में घायल एक ओर शख्स का इलाज जारी है। मेला संचालक पर लापरवाही के आरोप में FIR दर्ज की गई है।
हादसे के वक्त मिक्सर झुले में मृतका गुड़िया की बहन भी मौजूद थी। उसने बताया कि झूले में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। जगह कम पड़ने के कारण गुड़िया और रवि को गेट के पास खड़ा होना पड़ा। जब झुले पूरी तेजी से चलना शुरू हुआ तो दुर्भाग्य से गेट का लॉक टूट गया और गुड़िया के साथ रवि बाहर गिर गए। दोनों को आनन-फानन में अस्पताल लाया गया।
गुड़िया की बहन ने बताया कैसे हुआ हादसा
मृतक गुड़िया की बहन पूजा ने बताया, "हादसा 1 बजे हुआ था। हम लोग उसे अस्पताल लेकर गए। वहां पर 2 पुलिसकर्मी आए थे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेला अभी भी चालू है। हम इंसाफ की मांग करते हैं। लापरवाही के चलते हादसा हुआ है। झुले में जगह से ज्यादा लोगों को भर लिया गया था। हम अपनी बहने के लिए इंसाफ चाहते हैं। "
मिक्सर राइड का गेट टूटने बाहर गिरे लोग
दिल्ली पुलिस के अनुसार, बुधवार तड़के करीब एक बजकर 36 मिनट पर विकासपुरी के एफ ब्लॉक स्थित दशहरा मैदान में लगे मेले में ‘मिक्सर राइड’ का गेट टूट गया, जिससे दो लोग नीचे गिरकर घायल हो गए। घायलों को शुरुआत में उपचार के लिए माता चानन देवी अस्पताल ले जाया गया और बाद में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से एक,उत्तम नगर की रहने वाली गुड़िया की बुधवार को मौत हो गई।
घायल रवि की हालत गंभीर
हादसे में घायल उत्तम नगर के ही रहने वाले 33 वर्षीय रवि का अस्पताल में उपचार जारी है। उसकी हालत गंभीर है, लेकिन स्थिर है। मृतका अविवाहित थी और मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी। वह उत्तम नगर में अपनी बहन और बहनोई के साथ रहती थी और दिल्ली में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी।
संचालक पर FIR
पुलिस ने बताया कि शुरुआत में, इस घटना के संबंध में विकासपुरी थाने में धारा 125(ए) (मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य और मशीनरी के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) के तहत मामला दर्ज किया गया था।महिला की मौत के बाद प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत का कारण बनना) भी जोड़ दी गई। पुलिस ने बताया कि मेले को रात 11 बजे तक ही संचालित करने की अनुमति दी गई थी, जबकि हादसा देर रात एक बजकर 36 मिनट पर हुआ।घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 22 October 2026 at 08:08 IST