अपडेटेड 5 August 2024 at 08:26 IST

दिल्ली कोचिंग हादसा: बेसमेंट के सह-मालिकों की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई

दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर के कोचिंग सेंटर में बीते दिनों हुए हादसे में तीन छात्रों की मौत हो गई थी। आज बेसमेंट के मालिकों की जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई होगी।

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दिल्ली कोचिंग हादसा | Image: PTI

दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर के कोचिंग सेंटर में बीते दिनों हुए हादसे की जांच CBI कर रही है। वहीं, उस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर आज, 5 अगस्त को सुनवाई होनी है। इससे पहले रविवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कोचिंग सेंटर के सह-मालिकों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेसमेंट मालिकों के वकील को CBI कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने को कहा था।

कोर्ट के आदेश के बाद बेसमेंट मालिक के वकीलों ने राउज एवेन्यू स्थित CBI कोर्ट में आज एक नई जमानत अर्जी दाखिल की। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ओल्ड राजिंदर नगर में हुए इस हादसे की जांच CBI को सौंपा था। उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच सीबीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपी कि जनता को जांच पर कोई संदेह न हो।

दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को सौंपा जांच

वहीं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने आरोपियों - परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह - की जमानत याचिकाओं को मध्य दिल्ली के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास भेज दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ आरोपियों की अपील पर सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने यह निर्देश इस बात पर गौर करते हुए दिया कि उसे मामला सीबीआई को स्थानांतरित करने का उच्च न्यायालय का आदेश नहीं मिला है।

देर रात सड़कों पर उतरे छात्र

बता दें कि ओल्ड राजिंदर नगर के RAU's  IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के कारण जिन तीन छात्रों की मौत हो गई थी। घटना के बाद पूरे देश में छात्रों का आक्रोश दिख रहा है। न्याय के मांग को लेकर राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार रात को भी छात्रों ने घटना पर मोमबत्तियां जलाकर शोक व्यक्त किया।

दिल्ली सरकार ने कानून बनाने की पहल की

वहीं, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए नए कानून बनाने की पहल की है। इसके लिए 10 छात्रों के नाम मांगे हैं जिन्हें पूरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और नया कानून विधानसभा में पारित किया जाएगा।  जिन तीन छात्रों की मौत हुई थी उनकी याद में दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया है।

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 5 August 2024 at 08:26 IST