अपडेटेड 21 June 2024 at 11:20 IST

CM केजरीवाल नहीं होंगे फिलहाल रिहा! दिल्ली HC ने लगाई रोक; कल मिली थी जमानत

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जेल से रिहाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है।

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अरविंद केजरीवाल | Image: file

Arvind Kejriwal News: दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाला मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जेल से रिहाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। केजरीवाल को मिली जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ED ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामले से संबंधित फाइल 10-15 मिनट में पीठ के समक्ष आ जाएगी। फिर 15 मिनट के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक वो ED की याचिका पर सुनवाई ना कर ले, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। हालांकि अदालत ने सिर्फ टिप्पणी की है, इसको लेकर कोई लिखित आदेश नहीं है।

हाईकोर्ट में ED ने रखी अपनी दलील

इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने कहा कि उन्हें (राउज एवेन्यू कोर्ट में) बहस का पूरा समय नहीं मिला। अभी तक अदालत के आदेश की कॉपी भी नहीं मिली है। ED ने कहा हमें विस्तृत बहस की जरूरत थी। हमें लिखित जवाब दाखिल करने का भी दो दिनों का समय नहीं दिया गया। वेकेशन जज ने ये फैसला दिया। ED ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और जल्द से जल्द मामले की सुनवाई की जाए।

दिल्ली हाईकोर्ट ED की याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया। अदालत ने कहा कि हमारे पास फाइल आने दीजिए। हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील की उस दलील को ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया की याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी केजरीवाल को जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की तथाकथित शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। बीच में 21 दिन के लिए केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जरूर बाहर आए थे, लेकिन 2 जून को उन्हें जेल में वापस जाना पड़ा था। केजरीवाल की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई थी, जिस पर अदालत ने गुरुवार को फैसला दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने जमकर केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था। बावजूद इसके राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए रिहाई का फैसला सुनाया।

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Published By : Amit Bajpayee

पब्लिश्ड 21 June 2024 at 11:13 IST