अपडेटेड 23 December 2025 at 15:46 IST

BREAKING: उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक; रिहा करने का आदेश

2017 उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।

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Kuldeep Singh Sengar | Image: X

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार, 23 दिसंबर को उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगा दी और उनकी अपील के नतीजे आने तक उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने अपील की कार्यवाही के दौरान सेंगर की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें 15 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की तीन जमानतें देने का निर्देश दिया।

पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में आने से रोक

सख्त शर्तें लगाते हुए हाई कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में आने से रोक दिया और उन्हें साफ तौर पर पीड़िता या उसकी मां को किसी भी तरह से धमकाने या प्रभावित करने की कोशिश करने से मना किया।

बेंच ने चेतावनी देते हुए कहा, "किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।" यह साफ करते हुए कि यह राहत सशर्त है और अगर किसी भी सुरक्षा उपाय का उल्लंघन किया गया तो इसे वापस लिया जा सकता है।

सजा पर रोक तब तक लागू रहेगी जब तक दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा और उम्रकैद को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील का निपटारा नहीं हो जाता। उस फैसले में उन्हें 2017 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का दोषी ठहराया गया था।

उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था केस

मामले की संवेदनशीलता और पीड़िता की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को देखते हुए, रेप केस, साथ ही कई जुड़े हुए मामलों को 1 अगस्त 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। गवाहों को डराने-धमकाने और जांच और ट्रायल प्रक्रिया में सिस्टम की नाकामियों के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था।

रेप के अलावा, कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े एक अलग मामले में 10 साल की जेल की सजा भी काट रहे हैं। उस मामले में उनकी अपील भी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उन कार्यवाहियों में, सेंगर ने इस आधार पर अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है कि वह पहले ही जेल में काफी समय बिता चुके हैं।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 23 December 2025 at 15:35 IST