अपडेटेड 9 March 2025 at 23:42 IST
बालुरघाट एक्सप्रेस में महिला से उत्पीड़न मामले में दर्ज हो प्राथमिकी : एनसीडब्ल्यू
NCW ने मुर्शिदाबाद जिले में एक एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला यात्री का उत्पीड़न मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला यात्री का उत्पीड़न करने और मोबाइल फोन से गुप्त रूप से उसका वीडियो रिकॉर्ड करने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। आयोग ने सोशल मीडिया के जरिये यह जानकारी दी।
एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर के निर्देश पर कार्य करते हुए आयोग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी पोस्ट में कहा कि यह कृत्य ताक-झांक के समान है और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत निपटा जाना चाहिए। आयोग से कहा कि आरोपी ने पीड़िता की निजी जानकारी भी ऑनलाइन सार्वजनिक कर दी।
आयोग ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि मामले में प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम, 2023 की धारा 77, जो ताक-झांक से संबंधित है, के साथ-साथ उसी अधिनियम की धारा 75 और 79 को भी शामिल किया जाए।
एनसीडब्ल्यू ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ई की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से निजता के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। यह घटना कथित तौर पर पांच मार्च को हुई जब महिला बालुरघाट एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी।
Published By : Deepak Gupta
पब्लिश्ड 9 March 2025 at 18:42 IST