अपडेटेड 2 July 2025 at 14:34 IST

Delhi: शादी का झांसा देकर रिहान ने किया रेप फिर ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल, परेशान लड़की ने एसिड पीकर की सुसाइड की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली में एक युवती ने तेजाब पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, आरोप है कि रिहान नाम के युवक ने उससे शादी का वादा किया और फिर लगातार रेप कर उसे ब्लैकमेल किया, जिससे तंग आकर लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की।

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रेप कर किया ब्लैकमेल | Image: Freepik

साहिल भांबरी की रिपोर्ट

Delhi Crime: राजधानी दिल्ली से एक हैरान और परेशान करदेने वाली खबर सामने आई है। जहां रंगपुरी इलाके में एक 19 साल की लड़की ने एसिड पी लिया और खुद को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन वक्त रहते उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। मामला ब्लैकमेलिंग का बताया जा रहा है। आरोप मोहम्मद रिहान के साथ लड़की रिलेशनशिप में थी।

घटना 18 जून 2025 की है जब लड़की को गंभीर हालत में स्पाइनल इंजरीज अस्पताल में लाया गया, पुलिस ने MLC (मेडिको लीगल केस) की जानकारी मिलने के बाद तुंरत जांच शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त लड़की ही हालत बेहद नाजुक थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे बयान के लिए अयोग्य बताया क्योंकि वह बात करने की हालत में नहीं थी।

ब्लैकमेलिंग से परेशान आकर लड़की ने पिया एसिड

जांच में पता चला कि लड़की एक रिहान नाम के युवक के साथ रिलेशनशिप में थी और इसी की वजह से वह डिप्रेशन में चल रही थी। लड़की ने खुद को अकेला पाकर 18 जून की शाम एसिड पी लिया, उसी वक्त 4 बजकर 45 मिनट पर एक पड़ोसी ने लड़की को दर्द में तड़पते देखा और फौरन उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत गंभीर बने रहने के कारण 20 जून को उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया।

रेप कर बनाई आपत्तिजनक वीडियो  

इसके बाद पीड़िता की मां ने वसंत कुंज साउथ थाने में रिहान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आरोप लगाया गया कि रिहान ने लड़की से शादी का वादा किया था और झांसा देकर कई बार बेटी के साथ यौन शोषण किया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दी, आरोपी लगातार लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। लड़की की मां ने मोबाइल फोन में पूरे मामले से जुड़ी सभी ऑडियो और रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी।

पीड़िता के फोन की फॉरेंसिक जांच में हुई पुष्टि 

इसके बाद पुलिस ने गंभीरता से मामले को देखते हुए SDM वसंत विहार को सूचना दी। तहसीलदार को बयान दर्ज करने के लिए सफदरजंग अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने फिर से पीड़िता को बयान के लिए अयोग्य बताया। इसके बाद फोन की फॉरेंसिक जांच करवाई गई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हो गई और सभी रिकॉर्डिंग और वीडियो देखी गई। इन सभी सबूतों के आधार पर 25 जून को FIR दर्ज की गई। आरोपी मोहम्मद रिहान पर BNS की धारा 69 बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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Published By : Nidhi Mudgill

पब्लिश्ड 2 July 2025 at 14:06 IST