BREAKING: खान सर मामले में सुनवाई फिर आगे बढ़ी, गिरफ्तारी पर 30 जून तक रोक, दोनों गार्ड्स की जमानत पर भी फैसला टला
कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग मामले में फेमस यूट्यूबर खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक बरकरार रहेगी।
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राजधानी पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर (Khan Sir) की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बार कंप्लीट केस डायरी कोर्ट पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने केस डायरी पढ़ने के लिए तीन दिन का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी, तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक बरकरार रहेगी। दोनों गार्ड्स की जमानत पर भी पटना कोर्ट में अब 30 जून को सुनवाई होगी।
कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग मामले में फेमस यूट्यूबर खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक बरकरार रहेगी। शनिवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कदमकुआं थाने की पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी जमा कर दी।जो पिछली सुनवाई के दौरान अधूरी थी। कोर्ट ने इस डायरी को अध्ययन के लिए तीन दिन का समय दिया है। कोर्ट अब 30 जून को मामले पर सुनवाई करेगा।
खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार
अगली सुनवाई में न केवल फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका, बल्कि जेल में बंद उनके दो गार्ड्स की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। जानकारी के अनुसार, पुलिस की ओर से सबमिट की गई केस डायरी में कहा गया है कि गोलीबारी सेल्फ डिफेंस में नहीं की गई थी। बल्कि खान सर ने जानबूझकर अपने दोनों गार्ड्स से दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग करवाई थी। फैजल खान का नाम FIR में बाद में जोड़ा गया था। अब पुलिस की केस डायरी से खान सर की मुसीबत बढ़ सकती है।
क्या है पूरा मामला?
बता दें की राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में मंगलवार (2 जून) देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई थी, जब मशहूर टीचर 'खान सर' के कोचिंग सेंटर (खान जीएस रिसर्च सेंटर) के बाहर उपद्रवियों ने हंगामा किया था। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी और कथिततौर पर फायरिंग की गई थी, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। SSP कार्तिकेय शर्मा ने बताया था कि यह पूरी घटना कोचिंग संस्थानों के बीच आपसी कंपटीशन के कारण हुई। यह भी कहा गया कि कोचिंग संचालक खान सर और ज्ञान बिंदु के बीच पुराना विवाद रहा है। इस मामले में ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद कि गिरफ्तारी भी हुई थी, कुछ दिन पहले ही वो जमानत पर बाहर आए हैं।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 27 June 2026 at 09:19 IST