अपडेटेड 12 December 2024 at 23:20 IST
बंगाल नौकरियां: न्यायालय तय करेगा कि चयन प्रक्रिया रद्द की जाए या गलत भर्ती के मुद्दे से निपटा जाए
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मामले में 118 याचिकाओं पर के मुद्दे पर कहा कि वह समय की कमी के कारण उन पर सुनवाई नहीं कर सकती।
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह इस बात पर विचार करेगा कि पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने के लिए पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द किया जाए या गलत तरीके से भर्ती के विशिष्ट मामलों पर फैसला किया जाए।
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मामले में 118 याचिकाओं पर के मुद्दे पर कहा कि वह समय की कमी के कारण उन पर सुनवाई नहीं कर सकती।
पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सहित अन्य याचिकाओं को 19 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सुनवाई को इस बात पर विचार करने के लिए सीमित किया जाएगा कि क्या पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए, या उन विशिष्ट मामलों की सुनवाई तक ही सीमित रखा जाए जहां व्यक्तियों को गलत तरीके से नियुक्त किया गया था।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2016 एसएससी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया था। इसने राज्य सरकार के अधिकारियों को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था।
Published By : Deepak Gupta
पब्लिश्ड 12 December 2024 at 23:20 IST