आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत की लगाई अर्जी, दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंची कविता

Delhi Excise Policy: के. कविता ने भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

 
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BRS leader K Kavitha | Image: PTI

Delhi Excise Policy: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता ने कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा बृहस्पतिवार को अधीनस्थ अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका के साथ-साथ जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।

अदालत ने इस आदेश में सीबीआई को उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी थी।

कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई द्वारा दर्ज दोनों मामलों में कविता न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। अधीनस्थ अदालत ने छह मई को भ्रष्टाचार के मामले के साथ-साथ उस मामले में भी कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसमें ईडी धन शोधन से जुड़े मामले की जांच कर रही है।

यह ‘‘घोटाला’’ 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की शराब नीति को तैयार और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।

ईडी ने 15 मार्च को कविता (46) को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।

उच्च न्यायालय ने 10 मई को धन शोधन मामले में जमानत के लिए कविता की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को समय दिया और आगे की सुनवाई के खातिर मामले को 24 मई के लिए सूचीबद्ध किया था।

बीआरएस नेता ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी जमानत याचिका में कहा है कि उनका आबकारी नीति से ‘‘कोई लेना-देना’’ नहीं है और उनके खिलाफ ‘‘केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने प्रवर्तन निदेशालय की सक्रिय मिलीभगत से’’ आपराधिक साजिश रची है।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 15 May 2024 at 21:24 IST