Antilia case: जेल में ही रहेंगे सचिन वाजे, बॉम्बे HC ने निचली अदालत के जमानत आदेश पर लगाया स्टे, 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई
मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटक सामग्री बरामदगी मामले में आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने कारोबारी मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटक सामग्री बरामदगी और इससे जुड़े मनसुख हिरन हत्याकांड में आरोपी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को सशर्त जमानत दे दी थी। मगर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सचिन वाझे को जेल में ही रहना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को निर्धारित है।
हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगाई है, जिसमें वाजे को जमानत दी गई थी। मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत पर रोक लगा दी।
सचिन वाजे को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका
सचिन वाजे मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी हैं। वे एंटीलिया बम धमकी मामले के साथ-साथ मनसुख हिरेन हत्या मामले में भी आरोपी हैं। NIA का दावा है कि इस साजिश में उनकी अहम भूमिका थी।
निचली अदालत ने अदालत इन शर्तों के साथ दी थी जमानत
निचली अदालत ने सचिन वाजे को कई शर्तों के साथ जमानत दी थी। उन्हें 1 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड और ₹1 लाख की लोकल जमानत देने के बाद जमानत पर रिहा करने का फैसला कोर्ट ने सुनाया था। जमानत की शर्त में यह भी था कि वाजे को तुरंत अपना पासपोर्ट NIA के पास जमा करने और अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो उन्हें एक हलफनामा देना, जिसमें लिखा हो कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कई और शर्ते भी रखी थी। मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले पर स्टे लगा दिया।
क्या है सचिन वाजे पर आरोप?
बता दें कि फरवरी 2021 में मुंबई के उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास एक लावारिस महिंद्रा स्कॉर्पियो कार मिली थी। जांच में कार से करीब 20 जिलेटिन की छड़ें और अंबानी परिवार को धमकी देने वाला पत्र बरामद हुआ। यह कार ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की थी, जिनका शव 5 मार्च 2021 को ठाणे की एक खाड़ी में मिला था।
मामले की जांच पहले महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने की, बाद में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दिया गया। NIA ने सचिन वाजे समेत कई लोगों को आरोपी बनाया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सचिन वाजे फिलहाल जेल में ही रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर में होगी।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 30 September 2026 at 13:21 IST