एक्टर इमरान खान को 'लीव इंडिया' नोटिस मामले में फिलहाल राहत, बॉम्बे HC ने 2 नवंबर तक दी अंतरिम सुरक्षा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता इमरान खान की उस याचिका पर सुनवाई सोमवार, 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है, जिसमें उन्होंने अपने "लीव इंडिया नोटिस" को चुनौती दी है।
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अमेरिकी नागरिक और अभिनेता इमरान खान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी ‘लीव इंडिया’ नोटिस के मामले में बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को मुंबई उच्च न्यायालय ने एक्टर को ये राहत दी है। अदालत ने 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के निर्देश वाले नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने अभिनेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि याचिका पर अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने अदालत को मौखिक आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।
‘लीव इंडिया नोटिस’ मामले में इमरान को राहत
इमरान खान ने 17 अक्टूबर को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा 14 अक्टूबर को जारी किए गए ‘लीव इंडिया नोटिस’ को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने लुकआउट सर्कुलर और अपने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) दर्जे में किसी भी तरह के हस्तक्षेप पर अंतरिम रोक लगाने की भी गुहार लगाई थी।
अगले आदेश तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक
मामले की सुनवाई मंगलवार को होनी थी। एफआरआरओ की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समय मांगा। इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने अनुरोध किया कि तब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए, क्योंकि नोटिस में 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। एएसजी के आश्वासन के बाद खंडपीठ सहमत हो गई।
जानें क्या है पूरा विवाद?
बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के बाद FRRO ने अभिनेता को यह नोटिस जारी किया था। नोटिस के अनुसार, उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ना था। अदालत के आदेश के बाद अब अगली सुनवाई तक उन्हें देश छोड़ने की जरूरत नहीं है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान भारतीय नहीं, बल्कि अमेरिकी नागरिक हैं। उनका जन्म 13 जनवरी 1983 को अमेरिका के विस्कॉन्सिन (मैडिसन) में हुआ था। एक्टर के पास अमेरिकी नागरिकता और पासपोर्ट के साथ-साथ भारत का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है, जो उन्हें भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 27 October 2026 at 19:44 IST