अपडेटेड 24 March 2026 at 23:21 IST
टैक्स सेविंग से लेकर अपडेटेड ITR तक; 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना बाद में होगी परेशानी
31st March Deadline Tasks: 31 मार्च 2026 को चालू वित्त वर्ष समाप्त हो रहा है। इस तारीख से पहले टैक्स बचाने के लिए निवेश, गलतियों वाले ITR को सुधारने (ITR-U) और पैन-आधार से जुड़े कार्यों को पूरा करना अनिवार्य है।
Task To Be Completed Before 31st March: जैसे-जैसे मार्च का महीना अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे करदाताओं और आम नागरिकों के लिए वित्तीय जिम्मेदारियों की घड़ी नजदीक आ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के समापन के साथ ही 31 मार्च की डेडलाइन कई नियमों को बदलने वाली है।
अगर आपने अभी तक अपने निवेश और टैक्स से जुड़े दस्तावेज व्यवस्थित नहीं किए हैं, तो आपको भारी जुर्माना या टैक्स बेनिफिट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय इन कामों को अभी क्लियर कर लेना ही स्मार्ट मूव है, क्योंकि डेडलाइन के बाद प्रक्रियाएं न केवल कठिन हो जाती हैं बल्कि दस्तावेजीकरण की मांग भी बढ़ जाती है।
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट
अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) का विकल्प चुन चुके हैं, तो 31 मार्च आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट पाने के लिए आपको पीपीएफ (PPF), एनपीएस (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना जैसे विकल्पों में निवेश इसी तारीख तक पूरा करना होगा।
हेल्थ इंश्योरेंस
इसके साथ ही, यदि आप अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, तो टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए इसका भुगतान भी 31 मार्च से पहले सुनिश्चित करें। याद रखें, इस तारीख के बाद किया गया कोई भी निवेश अगले वित्तीय वर्ष में गिना जाएगा और आप चालू वर्ष का लाभ खो देंगे।
पैन कार्ड वेरिफिकेशन
पैन कार्ड (PAN Card) को लेकर सरकार के नियम लगातार सख्त हो रहे हैं। वर्तमान में आधार के जरिए पैन का वेरिफिकेशन और लिंकिंग प्रक्रिया काफी सरल है, लेकिन 31 मार्च के बाद यह प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है।
होम लोन टैक्स बेनिफिट
इसके अलावा, जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है, उनके लिए भी यह महीना काफी अहम है। यदि आप अपने लोन का कुछ हिस्सा या ब्याज 31 मार्च से पहले चुका देते हैं, तो आप प्रिंसिपल और ब्याज दोनों पर बेहतर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। इससे न केवल आपका टैक्स बोझ कम होगा, बल्कि आपका लोन मैनेजमेंट भी पटरी पर रहेगा।
अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आपसे पिछले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में कोई चूक हो गई थी तो 'अपडेटेड रिटर्न' (ITR-U) आपके लिए एक वरदान की तरह है। इसके जरिए आप अपनी पुरानी गलतियों को ठीक कर सकते हैं और भविष्य के नोटिस से बच सकते हैं। हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने की अंतिम समयसीमा 31 मार्च 2026 तय की गई है।
इसके बाद यह विकल्प हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए अपने रिकॉर्ड्स की दोबारा जांच करें और यदि कोई विसंगति है, तो उसे तुरंत ठीक कर लें ताकि नया फाइनेंशियल ईयर बिना किसी तनाव के शुरू हो सके।
Published By : Shashank Kumar
पब्लिश्ड 24 March 2026 at 23:21 IST