अपडेटेड 23 December 2024 at 22:04 IST

तेलुगु एक्टर मोहन बाबू को तेलंगाना पुलिस भेजेगी नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

तेलंगाना पुलिस ने सोमवार को कहा कि वरिष्ठ तेलुगु अभिनेता मोहन बाबू को नया नोटिस भेजा जाएगा। राचकोंडा के पुलिस आयुक्त जी. सुधीर बाबू ने संवाददाताओं से कहा कि वह इस मुद्दे से कानून के अनुसार निपटेंगे।

तेलुगु एक्टर मोहन बाबू | Image: Twitter/themohanbabu

Telugu Actor Mohan Babu: तेलंगाना पुलिस ने सोमवार को कहा कि वरिष्ठ तेलुगु अभिनेता मोहन बाबू को नया नोटिस भेजा जाएगा, जिन्हें पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय ने “संभावित रूप से शांति भंग” करने के मामले में 24 दिसंबर तक पुलिस के समक्ष पेश होने से छूट दे दी थी। राचकोंडा के पुलिस आयुक्त जी. सुधीर बाबू ने संवाददाताओं से कहा कि वह इस मुद्दे से कानून के अनुसार निपटेंगे।

वह मोहन बाबू से जुड़े मामले के संबंध में कार्ययोजना पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, “हम निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे। इस मुद्दे से दृढ़ता से निपटा जाएगा।” आयुक्त ने कहा, “उन्हें बाध्य करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( बीएनएसएस) की धारा 126 के तहत नोटिस जारी किए गए थे तथा उन्होंने समय मांगा। एक प्रक्रिया है। वह समय ले सकते हैं... उन्हें कल 24 दिसंबर तक का समय मिला है। फिर से, नोटिस जारी किया जाएगा। हम कानूनी तरीके से काम करेंगे।”

मोहन बाबू का परिवार हाल में पारिवारिक विवादों के कारण चर्चा में था। मोहन बाबू और उनके दो बेटों, विष्णु और मनोज को इस महीने की शुरुआत में बीएनएसएस की धारा 126 के तहत “संभावित शांति भंग” के लिए 11 दिसंबर को राचकोंडा पुलिस आयुक्त के सामने पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था।

इसके बाद बाबू पुलिस आयुक्त के समक्ष उपस्थित हुए। बाबू और विष्णु ने उन्हें जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाने की मांग करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने उन्हें राहत देते हुए 24 दिसंबर तक पेश होने का आदेश दिया। यहां एक वीडियो पत्रकार पर कथित रूप से हमला करने के लिए वरिष्ठ अभिनेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पत्रकार अभिनेता और उनके छोटे बेटे मनोज के बीच “विवाद” को कवर कर रहा था।

इस बीच, एक संबंधित घटनाक्रम में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मोहन बाबू द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक वीडियो पत्रकार पर कथित रूप से हमला करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। 

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Sadhna Mishra

पब्लिश्ड 23 December 2024 at 22:04 IST