अपडेटेड 18 February 2025 at 12:31 IST

'उसके दिमाग में गंदगी...'; Ranveer Allahbadia के फूहड़ बयान पर SC की फटकार, कहा- फेमस हो तो कुछ भी बोलोगे

Ranveer Allahbadia SC: शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में अपनी अश्लील टिप्पणी को लेकर विवादों में आए रणवीर इलाहाबादिया को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है।

रणवीर इलाहाबादिया के बयान पर बरसा सुप्रीम कोर्ट | Image: PTI

Ranveer Allahbadia SC: शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India’s Got Latent) में अपनी अश्लील टिप्पणी को लेकर विवादों में आए यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिल गई है लेकिन कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं।

याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई की। रणवीर की ओर से अभिनव चंद्रचूड़ ने बहस की। इस याचिका में महाराष्ट्र और असम में दर्ज FIR को जोड़ने और गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस कमेंट के लिए रणवीर को जमकर फटकार लगाते हुए उन्हें खरी-खोटी सुनाई है।

रणवीर इलाहाबादिया के बयान पर बरसा सुप्रीम कोर्ट

चंद्रचूड़ ने बेंच के सामने कहा कि रणवीर को जान से मारने की धमकी मिल रही है। असम, महाराष्ट्र के बाद अब जयपुर में भी FIR दर्ज हो चुकी है। तब जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या आप इस तरह के बयानों का बचाव कर रहे हैं? चंद्रचूड़ ने कहा- 'बिल्कुल नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से घृणा करता हूं'। 

जस्टिस ने आगे पूछा कि ‘अश्लीलता के मापदंड क्या हैं? अगर ये अश्लीलता नहीं है तो और क्या है?’ उन्होंने सवाल किया कि ‘ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आपको हर तरह की बातें करने की छूट कैसे मिल गई? पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं’।

रणवीर के वकील ने नूपुर शर्मा केस का दिया हवाला

कोर्ट ने आगे नाराजगी जताते हुए कहा कि “ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ गंदगी है जो ऐसी टिप्पणी की गई। लोग सोचते हैं कि चूंकि मैं इतना लोकप्रिय हो गया हूं तो किसी भी तरह के शब्द बोल सकता हूं और पूरे समाज को हल्के में ले सकता हूं। बेंच ने पूछा कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान बताइए जिसे ऐसे शब्द पसंद हो”। 

फिर वकील चंद्रचूड़ ने नूपुर शर्मा के केस का हवाला देते हुए कहा कि ‘उनकी तर्ज पर रणवीर को भी धमकी मिल रही है। उसके सहयोगी को एसिड हमले की धमकी भी दी गई। एक बयान पर अलग-अलग FIR दर्ज होने से कानूनी प्रकिया का दुरुपयोग हो रहा है’। तब जवाब में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जहां तक रणवीर को मिल रही धमकियों का सवाल है, तो कानून अपना काम करेगा। राज्य सरकार उन पर एक्शन लेगी।

रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत

रणवीर इलाहाबादिया को शर्तों के साथ गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। शर्तों में कहा गया है कि रणवीर को जांच में सहयोग करना होगा। जब भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उन्हें मौजूद होना होगा। पूछताछ के दौरान वकील को थाने के अंदर रहने की इजाजत नहीं होगी। रणवीर को अपना पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा कराना होगा। वो कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते। इलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 

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Published By : Sakshi Bansal

पब्लिश्ड 18 February 2025 at 12:31 IST