अपडेटेड 18 February 2025 at 12:00 IST

Big Breaking: अश्लील कमेंट मामले में रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, शर्तों के साथ गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Ranveer Allahbadia: मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

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Ranveer Allahbadia
Ranveer Allahbadia | Image: X

Ranveer Allahbadia: मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहले तो अश्लील कमेंट को लेकर रणवीर को जमकर फटकार लगाई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी है।

गौरतलब है कि ये पूरा विवाद समय रैना के यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India’s Got Latent) से शुरू हुआ था जिसमें रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से माता-पिता की इंटिमेसी को लेकर भद्दा सवाल पूछा। मुंबई की साइबर पुलिस और असम पुलिस के साथ साथ जयपुर पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है।

रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने आज रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia SC Petition) की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में महाराष्ट्र और असम में दर्ज FIR को जोड़ने और गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने की मांग की गई थी। यूट्यूबर की ओर से अभिनव चंद्रचूड़ ने बहस की। अब सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कुछ शर्तें रखी हैं। 

शर्तों में कहा गया है कि रणवीर को जांच में सहयोग करना होगा। जब भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उन्हें मौजूद होना होगा। पूछताछ के दौरान वकील को थाने के अंदर रहने की इजाजत नहीं होगी। रणवीर को अपना पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा कराना होगा। वो कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते। इलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 

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‘धमकी मिलने के बाद पुलिस से संपर्क करें’

जस्टिस कांत ने यूट्यूबर को बड़ी राहत देते हुए अपने आदेश में कहा है- “हम निर्देश देते हैं कि (i) इंडिया गॉट लेटेंट पर प्रसारित एपिसोड के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई और FIR दर्ज नहीं की जाएगी और (ii) याचिकाकर्ता किसी भी खतरे की स्थिति में अपनी जिंदगी और आजादी की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम में स्थानीय पुलिस से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं”।

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Published By : Sakshi Bansal

पब्लिश्ड 18 February 2025 at 11:47 IST