अपडेटेड 21 February 2025 at 14:52 IST
India's Got Latent: जगह-जगह कई मामले दर्ज होने पर आशीष चंचलानी ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा... तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
Ashish Chanchlani: आशीष चंचलानी ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बाद उनके खिलाफ हुई FIR को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसपर आज सुनवाई हुई।
Ashish Chanchlani: यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद के बाद उनके खिलाफ हुई FIR को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शुक्रवार यानि 21 फरवरी को कोर्ट ने उनकी याचिका पर मामले की सुनवाई की और महाराष्ट्र और असम राज्यों को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चंचलानी की याचिका पर महाराष्ट्र और असम सरकार से जवाब मांगा है। चंचलानी ने गुवाहाटी में दर्ज FIR को रद्द करने या मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी। बता दें कि यूट्यूर को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। उनके खिलाफ इंडियाज गॉट लैटेंट में कथित तौर पर अश्लीलता को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया था।
आशीष चंचलानी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
गौरतलब है कि गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी। बता दें कि इस एपिसोड के बाद चंचलानी के को-पैनलिस्ट रहे रणवीर अल्लाहबादिया, समय रैना और अपूर्वा मुखीजा के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है।
बेंच ने चंचलानी के वकील से कहा कि उन्हें पहले ही मामले में जमानत मिल चुकी है। इसे स्वीकार करते हुए उनके वकील ने कहा कि यूट्यूबर को राहत मिल गई है, लेकिन वह उस शो के संबंध में कई FIR दर्ज करने के खिलाफ हैं। इस पर, बेंच ने जवाब दिया कि वह पहले से ही इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है और चंचलानी की याचिका को रणवीर के साथ टैग कर दिया।
आशीष से पहले रणवीर अल्लाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष चंचलानी से पहले पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया की याचिका पर सुनवाई की थी जिनके कमेंट पर ही ये सारा बवाल शुरू हुआ है। कोर्ट ने पहले तो रणवीर को जमकर फटकार लगाई और कहा कि उनके दिमाग में गंदगी भरी है। बेंच ने कहा कि वो पॉपुलर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे। हालांकि, कोर्ट ने रणवीर को राहत देते हुए गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी है।
Published By : Sakshi Bansal
पब्लिश्ड 21 February 2025 at 14:52 IST