बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन पहुंचीं दिल्ली हाईकोर्ट, पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा की लगाई गुहार

कृति सेनन अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंची हैं। इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि वर्तमान मामले के तथ्यों से आगे बढ़कर, इनसे जुड़े सभी कानूनी पहलुओं और सवालों की व्यापक और गहराई से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन पहुंचीं दिल्ली हाईकोर्ट, पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा की लगाई गुहार | Image: Instagram

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन ने अपने नाम, चेहरे, आवाज, तस्वीरों और वीडियो के अनाधिकृत या गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताई और कहा कि कानून के तहत किसी व्यक्ति की पहचान को किस सीमा तक सुरक्षा मिल सकती है, इसे स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक हो गया है।

पर्सनैलिटी राइट्स और कानूनी दायरा

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने टिप्पणी की कि कोर्ट में पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन से जुड़ी याचिकाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कृति सेनन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रवीण आनंद ने कोर्ट में बताया कि किसी भी व्यक्ति की पहचान से जुड़े घटक जैसे नाम, चेहरा, आवाज, फोटो या वीडियो उसकी पर्सनैलिटी राइट्स के तहत आते हैं। बिना पूर्व अनुमति के इनका व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग करना व्यक्ति की निजता और अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट और रिसर्च

मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस कौरव ने इस मुद्दे को सिर्फ कृति सेनन तक सीमित रखने के बजाय इसके व्यापक कानूनी पहलुओं को समझने की बात कही। उन्होंने वकील प्रवीण आनंद को पर्सनैलिटी राइट्स पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

29 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

अभिनेत्री के वकील ने आश्वस्त किया कि वे जल्द ही सभी आवश्यक कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कृति सेनन के मामले में क्षेत्राधिकार को लेकर कोई समस्या नहीं है। अब दिल्ली हाईकोर्ट 29 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा, जहाँ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की समीक्षा के बाद न्यायालय इस विषय पर एक विस्तृत दिशानिर्देश या आदेश जारी कर सकता है।

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Published By : Aarya Pandey

पब्लिश्ड 16 October 2026 at 22:37 IST