अपडेटेड 4 November 2024 at 22:46 IST

SEBI ने एम्बैसी ऑफिस पार्क्स के CEO को निलंबित करने का निर्देश दिया, जानिए मामला

सेबी ने अपने आदेश में कहा कि एम्बैसी ऑफिस पार्क्स को तत्काल अरविंद मैया को सीईओ पद से निलंबित करने और एक अंतरिम सीईओ नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

SEBI | Image: Shutterstock

SEBI Orders Suspension: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को एम्बैसी ऑफिस पार्क्स मैनेजमेंट सर्विसेज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अरविंद मैया को निलंबित करने और तत्काल प्रभाव से अंतरिम सीईओ को नियुक्त करने का निर्देश दिया।

सेबी का निर्देश राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के एक आदेश के अनुरूप है। एनएफआरए ने मैया को किसी भी कंपनी या कॉरपोरेट निकाय के कार्यों और गतिविधियों के वित्तीय विवरणों के संबंध में कोई भी ऑडिट करने से 10 साल तक रोक दिया था। प्राधिकरण ने मैया पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

सेबी ने अपने आदेश में कहा कि एम्बैसी ऑफिस पार्क्स को तत्काल अरविंद मैया को सीईओ पद से निलंबित करने और एक अंतरिम सीईओ नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय (सेबी) बोर्ड ने यह भी कहा कि यह स्थिति उसके अगले आदेश या 19 अगस्त, 2024 के एनएफआरए आदेश पर स्थगन हासिल करने तक बनी रहेगी।

एम्बैसी ऑफिस पार्क्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ईओपीएमएसपीएल) एम्बैसी ऑफिस पार्क्स रीट की प्रबंधक है। एम्बैसी रीट भारत का पहला सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) है।

एनएफआरए का आदेश वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कॉफी डे एंटरप्राइजेज के ऑडिट में चूक से संबंधित है।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 4 November 2024 at 22:46 IST