अपडेटेड 8 September 2025 at 16:45 IST
New GST Slabs: आम आदमी के काम की सभी चीजें सस्ती, क्या होगा महंगा? वित्त मंत्री ने डिटेल में बताया
New GST Slabs: GST Council Meeting के बाद कुछ ऐसी भी वस्तुए हैं, जिन पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इनके नाम हैं - अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर। सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य। यानी रोटी हो या पराठा या खाखरा जो भी हो, उन सभी पर जीएसटी शून्य होगा।
New GST Slabs: आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST Council की बैठक नई दिल्ली में हुई। यह बैठक GST Council की 56वीं बैठक थी। इस बीच जीएसटी स्लैब को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जीएसटी स्लैब से 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। वहीं, अब इसमें केवल 5 फीसदी और 18 फीसदी की स्लैब रहेंगी। इसके अलावा लक्जरी और तंबाकू की चीजों पर 40 फीसदी जीएसटी लागू होंगे। 40 फीसदी वाली नई स्लैब बनाई गई है।
वहीं, GST परिषद की 56वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा, "हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब केवल 2 स्लैब होंगी और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर कर की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है... श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी।"
आइए जानते हैं कि जीएसटी की इन तीन स्लैबों (40 फीसदी वाली एक नई स्लैब) में से किसमें कौन सी वस्तुए शामिल हुई हैं। यहां बता दें कि जीएसटी की ये सभी नई दरें 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी।
इन सामानों पर अब जीएसटी नहीं लगेगा
GST Council Meeting के बाद कुछ ऐसी भी वस्तुए हैं, जिन पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इनके नाम हैं - अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर। सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य। यानी रोटी हो या पराठा या खाखरा जो भी हो, उन सभी पर जीएसटी शून्य होगा। वहीं, 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी को 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है और कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
इन वस्तुओं पर लगेगा 5% का जीएसटी
मिली जानकारी के अनुसार, आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर पूरी तरह से कटौती की गई है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, वे हैं - हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान। इसके अलावा नमकीन, भुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5 फीसदी के दायरे में हैं। इसके अलावा कई दवाओं और औषधियों की कीमतें 12% से घटकर 5% हो गई हैं। इसी तरह, चश्मे और गॉगल्स की कीमतें भी 28% से घटकर 5% हो गई हैं।
इन वस्तुओं पर लगेगा 18% का जीएसटी
अब बात करते हैं उन वस्तुओं की, जिनपर 18 फीसदी का जीएसटी लगेगा। एयर कंडीशनिंग मशीनें (AC), 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी डिश, वॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 सीसी के बराबर या उससे कम वाली मोटरसाइकिलें अब 18% पर आ रही है। इनमें से कई पर पहले 28 फीसदी का जीएसटी था। सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया।
इन वस्तुओं पर लगेगा 40% का जीएसटी
तंबाकू उत्पाद और सामान, पान मसाला, लक्जरी वस्तुओं पर जीएसटी 40 फीसदी लगेगा। यह 40 फीसदी वाली स्लैब नई बनाई गई है। कोल्ड ड्रिंक पर 40 फीसदी का जीएसटी लगेगा।
Published By : Amit Dubey
पब्लिश्ड 3 September 2025 at 23:11 IST