अपडेटेड 30 August 2025 at 23:44 IST

ITR Filing: ओल्ड से न्यू टैक्स रिजीम में कैसे करें स्विच? यहां आसान भाषा में समझें पूरी प्रक्रिया

ITR Filing: केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में नई कर व्यवस्था शुरू की, जिसमें सीमित छूट के साथ कम कर दरें पेश की गईं। वित्तीय वर्ष 2023-24 से, यह डिफॉल्ट व्यवस्था बन गई। इसके विपरीत, पुरानी व्यवस्था 80C, 80D और HRA जैसी धाराओं के तहत कई छूट और कटौती की अनुमति देती है, जिससे यह महत्वपूर्ण निवेश और योग्य व्यय वाले लोगों के लिए आकर्षक बन जाती है।

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ITR Filing | Image: ITR Filing

ITR Filing: आईटीआर का अर्थ है आयकर रिटर्न। यह एक निर्धारित फॉर्म है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित आय और उस आय पर चुकाए गए टैक्स की जानकारी आयकर विभाग (Income Tax Department) को सूचित किया जाता है। यह नुकसान को आगे ले जाने और आयकर विभाग से धनवापसी का दावा करने की भी अनुमति देता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है, जो पहले 31 जुलाई 2025 थी।

मालूम हो कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में नई कर व्यवस्था शुरू की, जिसमें सीमित छूट के साथ कम कर दरें पेश की गईं। वित्तीय वर्ष 2023-24 से, यह डिफॉल्ट व्यवस्था बन गई। इसके विपरीत, पुरानी व्यवस्था 80C, 80D और HRA जैसी धाराओं के तहत कई छूट और कटौती की अनुमति देती है, जिससे यह महत्वपूर्ण निवेश और योग्य व्यय वाले लोगों के लिए आकर्षक बन जाती है। अगर आपको पुराने से नये वाले टैक्स रिजीम में स्विच करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं…


आईटीआर दाखिल करते समय कैसे करें स्विच?

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वेतनभोगी करदाताओं के लिए आईटीआर फॉर्म में एक सीधा विकल्प होता है। ITR-1 और ITR-2 में आपसे पूछा जाएगा, “क्या आप धारा 115BAC(6) के अंतर्गत नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं?” अगर आप पुरानी व्यवस्था का उपयोग करना चाहते हैं तो “हां” का चयन करें। यदि आप नई व्यवस्था (डिफॉल्ट) में ही बने रहना चाहते हैं तो इसके लिए “नहीं” का चयन करें। यह विकल्प कर गणना और लागू स्लैब दरों को निर्धारित करता है। व्यवसायिक या पेशेवर करदाताओं के लिए पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए फॉर्म 10-आईईए की आवश्यकता होगी, जिसे आईटीआर जमा करने से पहले तथा 15 सितंबर, 2025 से पहले दाखिल करना होगा।


फॉर्म 10-आईईए दाखिल करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आप पैन क्रेडेंशियल का उपयोग करके incometax.gov.in पर लॉग इन करें। 
  • अब फॉर्म 10-आईईए खोजें, 'अभी फाइल करें' पर क्लिक करें। 
  • उसके बाद मूल्यांकन वर्ष 2025–26 चुनें। 
  • अब आय के प्रकार (व्यवसाय/पेशा) और व्यवस्था बदलने के इरादे की पुष्टि करें। 
  • उसके बाद विवरण सत्यापित करें और आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी का उपयोग करके सबमिट करें। 
  • एक बार सबमिट करने के बाद, आपको संदर्भ के लिए एक पावती संख्या और लेनदेन आईडी प्राप्त होगी।


चयन न करने पर नई व्यवस्था के तहत अपने आप गणना

किसी व्यवस्था का चयन न करने पर नई व्यवस्था के तहत अपने आप गणना हो जाएगी, जो बड़ी कटौती वाले करदाताओं के लिए अनुकूल नहीं हो सकती है। कर विशेषज्ञ ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग करके या कर सलाहकार से परामर्श करके दाखिल करने से पहले दोनों व्यवस्थाओं के तहत देनदारियों की तुलना करने की सलाह देते हैं।

 

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Published By : Amit Dubey

पब्लिश्ड 30 August 2025 at 23:44 IST