अपडेटेड 16 May 2024 at 22:47 IST
जतिन शर्मा
Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। FIR कॉपी में स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार की हिंसा के बारे में सबकुछ बता दिया है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि मैं चिल्लाती रही, वो मुझे मारता रहा।
FIR में लिखा है- ‘CM केजरीवाल घर में मौजूद थे। मैं ड्रॉइंग रुम तक गई और वहां इंतजार कर रही थी। विभव आया। गालियां देने लगा। बिना provocation थप्पड़ मारा। मारता रहा। मैंने शोर मचाया कहा मुझे छोड़ दो जाने दो। लगातार मारता रहा और हिंदी में गंदी गालियां देता रहा। धमकियां देता रहा- देख लेंगे, निपटा देंगे। छाती पर मारा। चेहरे पर मारा। पेट पर मारा। शरीर के निचले हिस्से पर मारा। मैने कहा मैं periods में हूं। बहुत पेन में हूं मुझे छोड़ दो। मैं भाग कर बाहर आई। बाहर आ कर पुलिस को फोन किया।’
सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस हमले के वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी घर पर ही मौजूद थे।
विभव कुमार के खिलाफ IPC 354, 506, 509 और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
धारा 354 :- किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग
धारा 506: आपराधिक धमकी के लिए सजा
धारा 509: अपमान करने के इरादे से किया गया शब्द संकेत या कृत्य
धारा 323:-मारपीट करना
आपको बता दें कि आईपीसी 354 एक गैर-जमानती अपराध है, जिसका अर्थ है कि आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। इस अपराध के लिए सजा दो साल तक की कैद से लेकर सात साल तक की कैद तक हो सकती है और इसमें जुर्माना भी शामिल है।
पब्लिश्ड 16 May 2024 at 22:47 IST