अपडेटेड 15 May 2024 at 21:13 IST
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को एक बार फिर चेतावनी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि वह दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किताबों की आपूर्ति न करने पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करेगा।
HC ने टिप्पणी की कि यह उचित नहीं है कि आप हमें समय सीमा दें और उसका पालन न करें। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले 10 मई तक छात्रों को किताबों वितरित कर दी जाएंगी।
दिल्ली HC ने चेतावनी दी कि वह सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को पुस्तकों की आपूर्ति करने में सरकार की विफलता के लिए शिक्षा विभाग के उप निदेशक को स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा थी कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह तीखी टिप्पणी की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और वे टिन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की थी और कहा थी कि उन्होंने हालात को लेकर आंखें मूंद रखी हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।
पब्लिश्ड 15 May 2024 at 20:32 IST