Donald Trump on Tariff: 'US को लूटने वालों को फिर से अरबों डालर...', टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप ने फिर उठाया सवाल

ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर फैसले को लेकर एक बार फिर सवाल उठाया है। उन्होंने कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है।

Trump Says SC ruling could allow billions of dollars to be returned to countries,
टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप ने फिर उठाया सवाल | Image: Republic

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रंप के नई टैरिफ पॉलिसी पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ पॉलिशी को गैर-संवैधानिक करार दिया था। कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप ने स्वीकार करने से मना कर दिया है । वो बार-बार कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका राष्ट्रपति ने इस फैसले पर एक बार फिर अपनी गहरी निराशा व्यक्त की है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को "अत्यधिक निराशाजनक" करार दिया है।


ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन देशों और कंपनियों को सैकड़ों अरबों डॉलर वापस करने की अनुमति दे सकता है, जिन्होंने वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका को "लूटा" है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से विदेशी देशों और कंपनियों को अनुचित लाभ मिल सकता है, जिससे वे अमेरिका के खिलाफ अपनी पुरानी नीतियां जारी रख सकते हैं और यहां तक कि इन्हें और बढ़ा भी सकते हैं।

ट्रंप की कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की अपील 

ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए अपने पोस्ट के माध्यम से पूछा है कि क्या इस मामले की पुनः सुनवाई या दोबारा फैसला संभव है। उन्होंने लिखा, "क्या इस निर्णय पर पुनर्विचार हो सकता है?" बता दें कि कानूनी फटकार के बावजूद, ट्रंप ने बीते दिनोंं साफ कर दिया था कि वह अपने ट्रेड हमले से पीछे नहीं हटेंगे। कोर्ट का फैसला आने के बाद 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत एक नए ऑर्डर पर साइन भी कर दिया है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर क्या कहा?

बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2026 को 6-3 के बहुमत से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा था कि उन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि IEEPA राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं देता, क्योंकि टैरिफ लगाने का अधिकार संविधान के तहत केवल कांग्रेस के पास है।

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कोर्ट के फैसले पर ट्रंप क्यों उठा रहें सवाल?

इस फैसले से पहले लगाए गए टैरिफ से एकत्रित अरबों डॉलर की राशि अब रिफंड के दायरे में आ सकती है, जिससे अमेरिकी व्यापार नीति में नई अनिश्चितता पैदा हो गई है। ट्रंप ने फैसले के तुरंत बाद वैकल्पिक कानूनी प्रावधानों (जैसे सेक्शन 122) के तहत नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन अब वे कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी फैसले की पुनः सुनवाई बेहद दुर्लभ होती है और इसके लिए कोर्ट की बहुमत सहमति जरूरी होती है।

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Published By :
Rupam Kumari
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