अपडेटेड 21 August 2024 at 10:50 IST

Pakistan: पूर्व PM इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के मिली बड़ा राहत, दंगों से जुड़े 12 मामलों में बरी

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 9 मई के दंगों से जुड़े 12 मामलों में बुशरा बीबी को बरी कर दिया है।

Former Prime Minister of Pakistan Imran Khan with wife Bushra Bibi
Former Prime Minister of Pakistan Imran Khan with wife Bushra Bibi | Image: AP

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 9 मई के दंगों से जुड़े 12 मामलों में बुशरा बीबी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बुशरा बीबी को एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने शनिवार को तलब किया  था। बता दें कि 9 मई 2023 की हिंसा इमरान खान को कथित करप्शन में गिरफ्तारी के दौरान भड़की थी, जिसमें बुशरा बीबी को भी दोषी पाया गया था।

रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधी अदालत (ATC) ने मंगलवार को जेल में बंद पीटीआई संस्थापक और पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को पिछले साल 9 मई को उनके पति की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा से संबंधित 12 मामलों में बरी कर दिया।न्यायाधीश मलिक एजाज आसिफ ने सुनवाई की अध्यक्षता की। सुनवाई के दौरान पुलिस ने 9 मई की घटनाओं में बुशरा बीबी की कथित संलिप्तता की आगे की जांच के लिए उनकी शारीरिक रिमांड का अनुरोध किया, जिसमें जीएचक्यू पर हमला भी शामिल है।

 दंगों से जुड़े मामलों में बुशरा बीबी बरी 

हालांकि, विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस के उनके शारीरिक रिमांड के अनुरोध को खारिज कर दिया। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने रिमांड के खिलाफ दलील दी, जिसके बाद अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। बहस के बाद अदालत ने बुशरा बीबी को 9 मई के मामलों से संबंधित सभी आरोपों से बरी कर दिया।

इमरान की गिरफ्तारी के बाद भड़की थी हिंसा

बता दें पिछले साल 9 मई को देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जब अर्धसैनिक रेंजर्स ने भ्रष्टाचार के एक मामले में इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) से हिरासत में ले लिया था। जब विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, तब सोशल मीडिया पर लाहौर कोर कमांडर के आवास और रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय जनरल हेडक्वार्टर सहित विभिन्न स्थानों पर दंगों और तोड़फोड़ की फुटेज की बाढ़ आ गई थी।

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पिछले हफ्ते ATC ने बुशरा के लिए गिरफ्तारी के बाद जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और पुलिस से मामलों के संबंध में सात दिनों के भीतर जांच पूरी करने को कहा। इस बीच आईएचसी के न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने उनके खिलाफ मामलों का विवरण मांगने वाली याचिका को आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया था।

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 21 August 2024 at 09:11 IST