अपडेटेड 17 December 2025 at 22:26 IST

इमरान समर्थकों पर शहबाज सरकार का कड़ा एक्शन, जेल के बाहर धरने को लेकर बहनों समेत PTI के 400 कार्यकर्ताओं पर FIR, कई गिरफ्तार

इमरान खान की बहनों और PTI समर्थकों का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम फेंके और धारा 144 का उल्लंघन किया, जिसके बाद सदर बेरोनी थाने में आतंकवाद निरोधक अधिनियम और पाकिस्तान दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।

Case filed against 400 people including Imran Khan sisters for Adiala Jail sit-in
इमरान समर्थकों पर शहबाज सरकार का कड़ा एक्शन | Image: ANI

Pakistan News : असीम मुनीर के सीडीएफ बनने के बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों अलीमा खान, उज्मा खान और नूरीन खान नियाजी सहित लगभग 400 लोगों पर आतंकवाद का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये लोग रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर धरना दे रहे थे।

पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम फेंके और धारा 144 का उल्लंघन किया, जिसके बाद सदर बेरोनी थाने में आतंकवाद निरोधक अधिनियम (ATA) और पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) की अलग-अलग धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। नामजद आरोपियों में PTI महासचिव सलमान अकरम राजा, नेता आलिया हमजा और वकील नईम पंजोथा भी शामिल हैं। इसके अलावा, धरने के दौरान 14 PTI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। उन्हें आतंकवाद विरोधी अदालत (ATC) में पेश किया गया, जहां अदालत ने तीन दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली।

क्यों दिया जा रहा था धरना?

इमरान खान की बहनों और PTI समर्थकों ने मंगलवार को फैक्ट्री नाका क्षेत्र में अदियाला जेल के पास धरना शुरू किया था। उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। कोर्ट ने मार्च 2024 में आदेश दिया था कि इमरान से हफ्ते में दो बार मंगलवार और गुरुवार को मुलाकात की अनुमति दी जाए, लेकिन PTI का आरोप है कि यह आदेश लागू नहीं किया जा रहा।

पुलिस ने देर रात करीब 2 बजे ऑपरेशन शुरू कर धरना खत्म करा दिया। PTI ने आरोप लगाया कि वाटर कैनन में केमिकल मिला पानी इस्तेमाल किया गया और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किया गया।

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बहनों को मुलाकात करने से रोका

इमरान खान अगस्त 2023 से अदियाला जेल में अलग-अलग मामलों में बंद हैं। उनकी सेहत और जेल में व्यवहार को लेकर PTI कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल के हफ्तों में उनकी बहनों को कई बार मुलाकात से रोका गया, जिससे तनाव बढ़ा है। सरकार और पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों और नियमों का पालन नहीं होने से मुलाकात रोकी जा रही है।

400 संदिग्धों पर इन धाराओं में केस दर्ज

  • ATA की धारा 7 - आतंकवाद
  • ATA की धारा 21(I) - सहायता और उकसाना
  • PPC की धारा 109 - उकसाने के लिए दंड
  • PPC धारा 120बी - आपराधिक साजिश का दंड
  • PPC की धारा 147 - दंगा करने पर सजा
  • PPC की धारा 149 - गैरकानूनी सभा 
  • PPC की धारा 186 - लोक सेवक को लोक कार्यों में बाधा डालना
  • PPC की धारा 188 - लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से जारी किए गए आदेश की उपेक्षा
  • PPC की धारा 285 - आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण
  • PPC की धारा 286 - विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण
  • PPC की धारा 324 - हत्या का प्रयास
  • PPC की धारा 341 - गलत तरीके से रोकने पर दंड
  • PPC की धारा 353 - सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या बल का प्रयोग
  • PPC की धारा 440 - किसी प्रकार की तैयारी के बाद की गई शरारत जिससे मौत या नुकसान होता हो

इमरान को अगस्त 2023 से 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में सजा काट रहे हैं और 9 मई, 2023 के विरोध प्रदर्शनों से संबंधित आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मुकदमों का भी सामना कर रहे हैं। PTI ने इमरान खान और उनकी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंता जताई है। 

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Published By : Sagar Singh

पब्लिश्ड 17 December 2025 at 22:26 IST