In UP, if spit or urine is mixed in food items, there will be a jail term of up to 10 years. Yogi government is preparing a law regarding this. यूपी में खाने-पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाने पर 10 साल तक की जेल होगी. योगी सरकार का कानून लागू हुआ तो ऐसा करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा.