Published Oct 16, 2024 at 4:35 PM IST
UP News: अब खाने में थूका तो काम तमाम करेंगे Yogi | Thook Jihad | UP Spitting In Food Law
यूपी में खाने-पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाने पर 10 साल तक की जेल होगी....योगी सरकार इसे लेकर कानून तैयार कर रही है... अगर यह कानून लागू हुआ तो ऐसा कानून लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा...नए कानून में ग्राहक को यह अधिकार भी मिलेगा कि वह होटल, रेस्टोरेंट में पूछ सकेंगे कि उन्हें जो खिलाया जा रहा है उसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं।