सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस समय के दौरान केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस सुनवाई पर वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने